क्वारेंटाइन से सेंटर से बाहर निकलकर चौकीदार से अभद्रता करने वाले की जमानत खारिज
बाहर से आकर क्वारेंटाइन में नहीं रहने के मामले में शुजालपुर जेएमएफसी धीरज कुमार ने मंगलवार को आरोपी नेमीचंद पिता भेरूलाल निवासी ग्राम रामड़ी थाना कालापीपल का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
अभियोजन की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित कमल गोयल एडीपीओ शुजालपुर के तर्कों से सहमत होते हुए निरस्त किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया 7 मई को तहसीलदार ने बापूलाल कोटवार की ड्यूटी प्राथमिक विद्यालय रामड़ी में बाहर से आए हुए व्यक्तियों को स्कूल में 14 दिन क्वारेंटाइन किए जाने पर लगाई थी, जिनमें गांव के नेमीचंद व उसके परिवार के तीन अन्य लोग भी क्वारेंटाइन किए गए थे। इनके खाने-पीने और देखरेख की व्यवस्था बापूलाल कोटवार द्वारा की जा रही थी। जब वह मोटर चलाने स्कूल में गया तो आरोपी ने क्वारेंटाइन आदेश का उल्लंघन करते हुए फरियादी के शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई और उसे गालियां देते हुए बोला कि घर पर छोड़ नहीं तो जान से खत्म कर दूंगा।घटना की रिपोर्ट थाना कालापीपल पर की गई। इस पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान 26 मई को आरोपी को गिरफ्तार कर प्रस्तुत किया गया।
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