कृषि भूमि पर बिना लेआउट पास किए बेच दिए प्लॉट; पंचसेवा हाउसिंग सोसायटी के संचालक मंडल समेत 12 पर केस दर्ज

भोपाल की पंचसेवा हाउसिंग सोसायटी के अध्यक्ष, संचालक और दो अन्य समेत 12 आरोपियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने धोखाधड़ी व गबन का केस दर्ज किया है। आरोप है कि इन सभी ने मिलकर भोपाल की बेरखेड़ी बाज्याफ्त 44.56 एकड़ जमीन की खरीदी और प्लॉट आवंटन में गड़बड़ी की है। सोसायटी के प्रबंधक अशोक गोयल पिता प्रहलाददास गोयल और अध्यक्ष अंचित गोयल ने संचालक मंडल के साथ मिलकर षडयंत्र किया।

एसपी ईओडब्ल्यू राजेश मिश्रा ने बताया कि टीएंडसीपी से लेआउट पास करवाए बगैर कृषि भूमि पर प्लॉट काटकर सदस्यों को बेच दिए गए।

प्लॉट से मिली राशि सोसायटी के खातों में नहीं की जमा
बेचे गए प्लॉट से मिली रकम सोसायटी के खातों में जमा ही नहीं की। ईओडब्ल्यू की जांच में सामने आया है कि सदस्यों को पांच रुपए वर्गफीट के हिसाब से बेची गई जमीन का 25 रुपए वर्गफीट के हिसाब से विकास शुल्क वसूला। विकास का काम विनोद शर्मा को दिया था। 98 रजिस्ट्रियों में सभी ने धांधली की और नगद पैसा लेकर खुद हड़प लिया। 2009 से 2012 के बीच कृषि भूमि की रजिस्ट्रियां कर करीब 51 लाख का गबन किया।

सोसायटी का प्रबंधक बनकर अशोक गोयल ने रजिस्ट्रियां करवाईं। जबकि सोसायटी ने गोयल को प्रबंधक बनाया ही नहीं था। जमीन बेचने और रजिस्ट्री करने के अधिकार गोयल को थे ही नहीं। जांच एजेंसी ने अध्यक्ष अंचित गोयल, उपाध्यक्ष ज्योति अग्रवाल, संचालक अंजली अग्रवाल, संचालक अशोक गोयल, अंजली गोयल, मनोज जैन, श्याम कुमार सोनी, प्रहलाददास गोयल, नरेंद्र राय, अजय गर्ग, जगमोहन गर्ग (सभी संचालक मंडल), विनोद शर्मा, प्रवीण भंडारी को आरोपी बनाया है।

हकीकत... ईओडब्ल्यू की जांच में खुलासा
25 रुपए वर्गफीट के हिसाब से विकास शुल्क वसूला गया।
51 लाख रुपए का गबन कृषि भूमि की रजिस्ट्रियां कर किया।
98 रजिस्ट्रियों में सभी ने धांधली कर हड़प ली राशि।



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प्रतीकात्मक फोटो


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