पत्थर मारकर हत्या करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

न्यायाधीश सेंधवा उदयसिंह मरावी ने आरोपी कुंवरसिंह पिता सुरसिंह निवासी वडफल्या घौलियागिर की जमानत निरस्त की है। मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया 10 जुलाई को आरोपी कुंवरसिंह ने मृतक टुलिया के बेटे द्वारा बाइक सुधार कर न देने पर टुलिया से विवाद किया था। गालीगलौज कर मृतक पर पत्थर से हमला कर दिया था। इससे टुलिया की पीठ, कमर की पसली में अंदरूनी चोट लगी थी। कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई थी। मृतक की पत्नी ने वरला थाने में शिकायत की थी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया था। आरोपी ने वकील के माध्यम से जमानत के लिए आवेदन दिया। सहा. जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा संजयपाल मोरे ने जमानत आवेदन पर आपत्ति ली। इसके चलते जमानत आवेदन
निरस्त हो गया।



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