शहरी क्षेत्र की 15 शराब दुकानें खोलने के दिए आदेश ठेकेदार ने नहीं खोली, ग्रामीण क्षेत्रों में भी दुकानें बंद की

शहरी क्षेत्र में 15 शराब दुकानें खोलने के लिए शुक्रवार रात कलेक्टर ने आदेश जारी किए लेकिन ठेकेदार ने दुकानें नहीं खोली। ग्रामीण क्षेत्र में खोली गई शराब दुकानों को भी बंद कर दिया गया है। इसके पीछे कारण शराब ठेकेदार को हो रहा नुकसान बताया जा रहा है। इस बीच शनिवार दोपहर आबकारी विभाग ने ट्रांसपोर्ट नगर की शराब दुकान में स्टॉक की जांच की। दुकान 24 मार्च से सील है।
लॉकडाउन के बाद से शराब दुकानें बंद कर दी गई थीं लेकिन ग्रीन जोन में दुकानों खोलने के आदेश दिए गए। दुकानें खुलने के बाद भी ठेकेदार का माल नहीं बिक रहा था। वहीं प्रदेश स्तर पर ठेकेदारों की एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से रियायत की मांग की। मामला न्यायालय पहुंचा और इसमें 2 जून को सुनवाई है। तब तक शराब दुकानें खुलना मुश्किल है। शहरी क्षेत्र में विदेशी शराब की शनवारा, सिंधीबस्ती, चौक बाजार, टीपी नगर, रेणुका माता रोड पर दुकान है। वहीं देशी शराब की शनवारा, सिंधी बस्ती, टीपी नगर, लालबाग शिकारपुरा, दौलतपुरा, इतवार गेट, कारंज बाजार और आलमगंज की दुकालें खोलने के आदेश जारी हुए हैं।

स्टॉक की जांच के लिए दुकान खुली, ठेकेदार के कर्मचारी पहुंचे
इस बार जिले की सभी दुकानों का एक समूह बनाकर लाइसेंस जारी किया गया है। इसके पहले कुछ दुकानों का समूह था। शनिवार दोपहर को स्टॉक की जांच के लिए आबकारी विभाग की टीम ने टीपी नगर की शराब दुकान खोली। इसकी जानकारी मिलने पर लाइसेंसी ठेकेदार के कर्मचारी भी वहां पर पहुंच गए। दुकान नए लाइसेंसी को हैंडओवर की जाएगी लेकिन पहले इसके स्टॉक की जांच की जाएगी।
दुकान खोलने के आदेश जारी
जिला आबकारी अधिकारी महेंद्र शर्मा ने बताया लाइसेंसी शराब ठेकेदार को दुकान खोलने के आदेश कलेक्टर ने जारी कर दिए हैं लेकिन ठेकेदार ने दुकानें नहीं खोली हैं। पुराने लाइसेंसी की दुकान का स्टॉक जांच रहे हैं। जब भी दुकानें खोली जाएंगी, सभी के स्टॉक की जांच करेंगे।



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Contractor did not open orders to open 15 liquor shops in urban area, shops closed in rural areas too


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