फरवरी, मार्च का जीएसटी रिटर्न 30 तक भर सकेंगे
ऐसे व्यापारी जिन्होंने जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक के जीएसटी रिटर्न फाइनल नहीं किए हैं और इन पर कोई टैक्स बकाया नहीं है तो ऐसे व्यापारियों को अब रिटर्न फाइल करने पर लेट फीस नहीं भरना होगी। छोटे व्यापारियों को भी 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल करने का समय दिया गया है।
निर्धारित समय के बाद ब्याज की दरों को 50 प्रतिशत तक कम किया गया है जिससे छोटे-बड़े व्यापारियों को लाभ मिलेगा। कर सलाहकार नकुल जैन ने बताया 5 करोड़ से कम टर्न ओवर वालों को भी फायदा हो रहा है। इसके चलते फरवरी 2020 से मई 2020 तक जो रिटर्न फाइल किए जाएंगे उसमें 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की जगह 9 प्रतिशत वार्षिक कर दिया गया है। अगर 1 जुलाई 2017 से 31 जनवरी 20 तक अगर कोई व्यवसायिक टर्न ओवर नहीं हुआ है तो इस अवधि की उन्हें लेट फीस नहीं देना होगी। यदि व्यापारी की किसी महीने में टैक्स की देनदारी होती है तो उसे पूर्व में अधिकतम 10 हजार रुपए टैक्स लगता था जो कि अब 500 रुपए प्रतिमाह तक सीमित कर दिया गया है। जैन ने बताया 5 करोड़ से कम टर्न ओवर वाले व्यापारियों को फरवरी, मार्च का रिटर्न 30 जून, अप्रैल का रिटर्न 6 जुलाई तक और मई का 13 जुलाई तक भरना होगा।
5 करोड़ से अिधक टर्न ओवर वाले व्यापारी फरवरी, मार्च और अप्रैल का रिटर्न 24 तक भरें तो 9% ब्याज देना होगा
जैन ने बताया 5 करोड़ से अधिक टर्न ओवर वाले व्यापारी अगर फरवरी, मार्च और अप्रैल का रिटर्न 24 जून तक जमा करते हैं तो उन्हेें 18 प्रतिशत की जगह 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देना पड़ेगा। व्यापारियों को 24 जून तक फरवरी, मार्च और अप्रैल के सारे रिटर्न भरने हैं। जिन व्यापारियों ने जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक का जीएसटी रिटर्न तीन बी फाइल नहीं किया है तो प्रति 500 रुपए पर रिटर्न के हिसाब से लेट फीस लागू होगी। घटी दर की लेट फीस 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 के दौरान जीएसटी रिटर्न फाइल करने पर लागू होगी।
छोटे व्यापारियों को लाभ
- छोटे व्यवसायियों को फरवरी से अप्रैल 2020 का जीएसटी रिटर्न 6 जुलाई 2020 तक भरने पर कोई लेट फीस और ब्याज नहीं लगेगा। 6 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करने पर 30 सितंबर 2020 तक जीएसटी रिटर्न जमा करने पर केवल 9% ब्याज देना होगा।
- जैन ने बताया ऐसे करदाता जिनका पंजीयन 12 जून 2020 के पहले रिटर्न नहीं भरने के कारण निरस्त हो गया था। उन्हें सरकार द्वारा एक मौका दिया गया है, वे 30 जून त रिटर्न भर सकते हैं।
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