रकम जमा न करने पर महिला सरपंच को जेल भेजने के आदेश पर रोक

हाईकोर्ट ने नैनपुर की उस महिला सरपंच के खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई न करने का अंतरिम आदेश पारित किया है, जिसके खिलाफ नैनपुर जिला पंचायत के सीईओ ने करीब 36 हजार रुपए की वसूली का आदेश जारी किया था। राशि जमा न करने की सूरत में महिला सरपंच को 30 दिनों के लिए जेल भेजने कहा गया था। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने मामले पर सरकार को जवाब पेश करने के निर्देश देने कहा है। अनारकली कुशराम की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि एक रोड निर्माण के मामले में अनियमितता का दोषी करार देते हुए उनके खिलाफ 36 हजार 186 रुपए की वसूली के आदेश जिला पंचायत सीईओ ने 12 दिसम्बर 2019 को जारी किया था। आदेश में यह भी कहा गया था कि 7 दिनों में राशि जमा न होने पर महिला सरपंच को 30 दिनों की जेल और 6 माह के लिए चुनाव से प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके खिलाफ की गई अपील पर जबलपुर संभागायुक्त ने 15 अप्रैल 2020 को सीईओ के आदेश को बरकरार रखा था। इसके खिलाफ यह याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता परितोष त्रिवेदी ने सुनवाई के दौरान अपनी दलील में कहा कि सीईओ ने पंचायत राज की धारा के प्रावधानों को अनदेखा करते हुए एक साथ तीन दंडात्मक आदेश पारित किए हैं, जो अवैधानिक हैं। सुनवाई के बाद अदालत ने अनावेदकों को जवाब पेश करने का समय देकर अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई न करने के निर्देश दिए।पी-3



Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today


from Dainik Bhaskar https://ift.tt/2Y09ssE

Share this

Artikel Terkait

0 Comment to "रकम जमा न करने पर महिला सरपंच को जेल भेजने के आदेश पर रोक"

Post a Comment