होटल या धर्मशाला में रुकने वालों की देना होगी जानकारी

अब यदि आपके यहां कोई मेहमान बाहर से आए तो इसकी सूचना आपको संबंधित पुलिस थाने में देना होगी। यदि बाहरी व्यक्ति होटल में या धर्मशाला में ठहरते हैं तो इनके संचालकों की जवाबदारी रहेगी कि वे इससे पुलिस थाने को अवगत करवाएं। इस संबंध में प्रशासन जल्द ही आदेश जारी करने जा रहा है। एडीएम बिदिशा मुखर्जी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा एक-दो दिन में धारा 144 के तहत ये आदेश जारी कर दिया जाएगा। छोटी-छोटी बातों में सावधानी बरतकर ही हम इससे बच सकते हैं। कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए ये बहुत जरूरी है।



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