अगले सप्ताह भी नहीं होगी 151 दिनों से बंद अदालतों में नियमित सुनवाई

उच्च न्यायालय सहित प्रदेश की सभी अदालतों में कोरोना संकट के चलते पिछले 23 मार्च से (शुक्रवार तक कुल 151 दिन) बंद नियमित सुनवाई अगले सप्ताह भी नहीं होगी। उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल के आदेश पर शुक्रवार को रजिस्ट्रार जनरल राजेन्द्र कुमार वाणी ने इस आशय का परिपत्र जारी किया है। इसके मुताबिक अर्जेन्ट मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किए जाने को लेकर पूर्व में जारी आदेश को 24 से 29 अगस्त तक बरकरार रखा गया है।

एनएसए को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज

चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने एनएसए की कार्रवाई को चुनौती देने वाली दो अलग-अलग याचिकाएँ खारिज कर दी हैं। सीधी जिले के जमोदी थानांतर्गत ग्राम दमेहा निवासी संजय सिंह और सिवनी की छोटी मस्जिद के पास रहने वाले शकील खान की ओर से ये याचिकाएँ दायर की गईं थीं। युगलपीठ ने अपने फैसले में कहा कि एनएसए के आदेशों को गृह सचिव के समक्ष चुनौती देने का विकल्प आवेदकों के पास है, इसलिए वे उसी के तहत प्रकरण दायर करें। शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्पेन्द्र यादव व उपमहाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने पैरवी की। पी-4

पत्रकार पर दर्ज मामले को चुनौती

जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की एकलपीठ ने नरसिंहपुर जिले के करेली के पत्रकार अमन खान के खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका पर नोटिस जारी किए हैं। प्रारंभिक सुनवाई के दौरान आवेदक के अधिवक्ता नरेन्द्र कुमार शर्मा की दलील थी कि करेली के एक क्वारंटीन सेन्टर की रिपोर्ट जारी करने पर आवेदक के खिलाफ भादंवि की धारा 188, 270 और 269 का मामला दर्ज किया गया, जो अवैधानिक है।




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