धोखाधड़ी मामले में भाई-बहन तथा एक अन्य आरोपी की जमानत खारिज, जेल भेजा

धोखाधड़ी के दो अलग-अलग मामलों में जिले की दो अलग-अलग न्यायालय ने एक भाई-बहन तथा एक अन्य आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। एक मामले में आरोपी ने सस्ते दाम पर सीमेंट दिलाने का झांसा देकर 60000 रुपए हड़प लिए थे। जबकि दूसरे मामले में सीमेंट की एजेंसी दिलाने के नाम पर आरोपी ने अपनी बहन से मिलकर 40000 रुपए ऐंठ लिए थे।
केस - 1: रिश्तेदार से ठगी करने वाले भाई बहन गए जेल: गढ़ाकोटा निवासी लक्ष्मीनारायण उर्फ लक्ष्मी नामदेव को उसी के रिश्तेदार आजादपुर उत्तर प्रदेश निवासी राकेश पिता संतोष कुमार नामदेव ने विश्वास दिलाया कि सीमेंट कंपनी में उच्च पद पर पदस्थ महिला के बैंक खाते में 40000 रुपए जमा करोगे तो वह किसी भी सीमेंट कंपनी की एजेंसी दिला देगी। महिला उच्च अधिकारी व उसकी परिचित है। भरोसे में लक्ष्मीप्रसाद ने आरोपी के बताए अनुसार महिला के एकांउट में पैसे जमा करा दिए। जब बार-बार पूछने के बाद भी किसी सीमेन्ट कम्पनी की एजेन्सी नहीं मिली तो पैसे वापिस मांगे। आरोपी ने एक चेक साइन करके दिया जो वाऊंस हो गया। जिस महिला के एकांउट में पैसे जमा कराए गए थे, वह अधिकारी नहीं आरोपी की बीना निवासी बहिन कल्पना पत्नी जगमोहन नामदेव निकली। थाना गढाकोटा पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान कोर्ट में पेश किया। इस दौरान आरोपियों ने जमानत के लिए आवेदन किया था। गढ़ाकोटा की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वीणा खलखो ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर जेल भेज दिया।
केस -2: सस्ते दाम में सीमेन्ट दिलाने का झांसा देने वाले आरोपी की जमानत निरस्त: सानोधा निवासी व्यक्ति के पास अनिल जैन का फोन आया वह कहने लगा कि मेरा सीमेंट, ईंट का प्लांट लगा हुआ है। रेल्वें मालगोदाम में काम करता हूं। मेरे पास 1 गाड़ी (500 बोरी) सीमेंट है। सस्ते दाम में ले लो। दूसरे दिन फिर आरोपी का फोन आया और बोला कुछ पैसे एडवांस दे दो तो माल भेज दूंगा। आरोपी ने रिश्तेदार परसोरिया निवासी भाई जी गारमेंट के मनीष जैन को पैसे देने के लिए कहा। फरियादी ने दुकानदार मनीष जैन को 60000 रुपए दे दिए। 2 घंटे बाद उसी नम्बर पर फोन लगाया तो नहीं लगा। कई बार कोशिश करने के बाद भी फोन नहीं लगा तो दुकानदार से पैसे वापिस मांगे। दुकानदार बोला पैसे तो कोई ले गया। घटना की रिपोर्ट थाना सानोधा में की गई। आरोपी इंदौर निवासी हरिशंकर पिता रामा पटेल को गिरफ्तार कर चालान कोर्ट में पेश किया। आरोपी ने जमानत आवेदन पेश किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पूजा पाठक बौरासी सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।



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