पत्नी की तबीयत खराब, पति को मिली 90 दिन की जमानत; केस नंबर गलत लिख जाने से पति बाहर नहीं आ पा रहा

पति को हार्ट की परेशानी होने, उसका ऑपरेशन किए जाने स्थिति बनने पर डेढ़ साल से जेल में बंद पति को हाई कोर्ट से 90 दिन की अस्थायी जमानत मिली है। जमानत आदेश के बाद पति जेल से बाहर नहीं आ पा रहा। दरअसल आदेश में केस का नंबर गलत लिखा गया।

गलत नंबर होने से निचली अदालत ने जमानत लेने से इनकार कर दिया। इस त्रुटि को ठीक करने के लिए याचिकाकर्ता 16 दिन से परेशान हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि चीफ जस्टिस मेंशन की अर्जी स्वीकार नहीं किए जाने के आदेश जारी किए हैं। इस वजह से त्रुटि सुधार, अर्जेंट सुनवाई के मामले नहीं लग पा रहे हैं।

आर्थिक लेनदेन के मामले में याचिकाकर्ता का विवाद हुआ था। इस पर पुलिस ने केस दर्ज कर जेल भिजवा दिया था। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनिल ओझा ने जमानत अर्जी दायर की थी। विगत 22 दिसंबर को जमानत होने के बाद याचिकाकर्ता बाहर नहीं आ पाया।

स्टेट बार काउंसिल से वकीलों ने की शिकायत
मेंशन नहीं दिए जाने पर वकीलों ने स्टेट बार काउंसिल से शिकायत की है। पिछले तीन दिनों में वकीलों ने मकान तोड़े जाने के नोटिस, अग्रिम जमानत, जमानत, अस्थायी जमानत के लिए मेंशन दायर की, लेकिन उनके आवेदन नहीं लिए गए। वकीलों ने काउंसिल को लिखित शिकायत भेजते हुए कहा कि मेंशन नहीं मिलने से पक्षकारों का भारी नुकसान हो रहा है, जबकि विशेष मामलों में छुट्टी के दिन, रात के वक्त भी मेंशन लगाकर सुनवाई की जाती है। काउंसिल के जरिए चीफ जस्टिस से वापस मेंशन शुरू कराए जाने की मांग की है।



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इंदौर हाई कोर्ट (फाइल फोटो)


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