मिथ्याछाप मिले पापड़, अचार, चाय और आलू भुजिया के नमूने, 2.65 लाख का जुर्माना

पापड़- आम अचार, चाय और आलू भुजिया के मामले जांच में मिथ्याछाप पाए गए। एडीएम न्यायालय ने तीनाें मामलों में विक्रेता व कंपनी पर 2 लाख 65 हजार रुपए जुर्माना किया। न्यायालय ने निर्माता, सप्लायर व विक्रेता पर जुर्माना लगाया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने शहर के रिलायंस मॉल से 18 अप्रैल 2019 को पंजाबी पापड़ और आम अचार का नमूना जांच के लिए भेजा। इसमें मिथ्याछाप पाया। एडीएम न्यायालय ने रिलायंस मॉल पर 30 हजार रुपए, मित्तल फ्रूट प्रोडक्ट इंदौर पर 20 हजार रुपए और देसाई ब्रदर्स लिमिटेड पर 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
दूसरे मामले में 12 सितंबर 2018 काे प्रार्थना किराना मसनगांव से मार्वल चाय का नमूना लिया। जाे मिथ्याछाप मिला। न्यायालय ने प्रार्थना किराना पर 15 हजार रुपए, माहेश्वरी एंड कम्पनी हरदा पर 15 हजार रुपए, निखिल ट्रेडर्स भोपाल पर 20 हजार रुपए, निर्माता कंपनी मार्वल लिमिटेड पर 55 हजार रुपए अर्थदंड लगाया।
इसी तरह तीसरे मामले में सत्कार उपहार गृह खिरकिया से 2 नवंबर 2018 को हल्दीराम आलू भुजिया का नमूना लिया। जांच के बाद मिथ्याछाप मिला। इस मामले में एडीएम न्यायालय ने सत्कार उपहार गृह पर 5 हजार रुपए, वैष्णवी इंटरप्राइजेज खंडवा पर 10 हजार रुपए तथा देव इंडस्ट्रीज खंडवा पर 15 हजार रुपए तथा निर्माता कंपनी हल्दीराम भुजियावाला प्राइवेट लिमिटेड पर 45 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।



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