शनिवार और रविवार को दुकानें खोलीं तो 2 हजार का जुर्माना
रोक के बाद भी शनिवार और रविवार को दुकानें खोलने वालों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे दुकानदारों पर अब जिला प्रशासन दो हजार रुपए तक का जुर्माना लगाएगा। दुकान सील भी की जा सकती है। प्रकरण बनने पर कोर्ट भी जुर्माने की राशि तय कर सकता है। जिला प्रशासन को कई स्थानों पर बंद वाले दिन दुकानें खोले जाने की शिकायत मिली हैं। इसी के चलते अब सख्ती की जाएगी।
एडीएम सतीश कुमार एस ने कहा कि जो भी आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं उन दुकानदारों पर जुर्माने के साथ दुकानें सील करने की कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस इन पर नजर रखेगी। इन दो दिन सिर्फ मेडिकल, किराना व डेयरी जैसी अतिआवश्यक सेवा से जुड़ीं दुकानें ही खोली जा सकती हैं।
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