31 दिसंबर तक हो सकेगा टैक्स असेसमेंट, विभाग को मिलेगा समय, फैसले से जिले के 572 व्यापारियों को मिलेगी बड़ी राहत

टैक्स असेसमेंट की तारीख 30 जून से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी गई है। वर्ष 2017- 18 के वेट (वैल्यू एडेड टैक्स), ईटी (एंट्री टैक्स या प्रवेश कर), सीएसटी (सेंट्रल सेल्स टैक्स या केंद्रीय विक्रय कर) की प्रथम तिमाही के कर निर्धारण के प्रकरण लंबित हैं। इसलिए यह फैसला लिया गया। कर सलाहकार एडवोकेट पुष्पेश पालीवाल ने बताया अलग-अलग अधिकारियों के स्तर पर प्रदेश में करीब डेढ़ लाख और हाेशंगाबाद जिले में करीब 600 व्यापारी इससे प्रभावित थे। काेराेना संक्रमण काल में व्यापारिक गतिविधियों के साथ ही कर विभाग के कार्यालय में भी असेसमेंट की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी, इस कारण वाणिज्यिक कर विभाग ने टैक्स असेसमेंट की तारीख 30 जून से 31 दिसंबर कर दी है।

असेसमेंट करना कठिन था इसलिए बढ़ाई गई तारीख
डीम्ड कर निर्धारण योजना 2016-17 की प्रथम तिमाही के टैक्स असेसमेंट प्रकरण अभी लंबित हैं। 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक के वैट अधिनियम जैसे पेट्रोल, डीजल के करनिर्धारण, वेट, ईटी अाैर सीएसटी अधिनियम के अपील और रिमांड प्रकरण 30 जून तक 9 दिन में कर निर्धारण यानी असेसमेंट किया जाना कठिन था।

तारीख बढ़ने से व्यापारियों पर नहीं बढ़ेगा बोझ
यदि तारीख नहीं बढ़ती ताे प्रकरणाें में मप्र वेट अधिनियम की धारा 34 और 46 के अनुसार एकपक्षीय कार्रवाई का प्रावधान है। व्यापारियाें पर बकाया राशि की अधिकता के साथ आर्थिक बाेझ बढ़ सकता है।

जिले में सैकड़ों व्यापारियों को मिलेगा लाभ

  • वाणिज्यिक कर अधिकारी स्तर पर प्रकरण : 160
  • सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी स्तर पर : 412
  • कुल लंबित प्रकरण : 572

टैक्स असेसमेंट की तारीख 30 जून से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। इससे विभाग को असेसमेंट का समय मिलेगा और व्यापारियों को भी लाभ होगा।-डॉ. रितेश टांडिया, असिस्टेंट कमिश्नर राज्य कर, होशंगाबाद



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