लड़की के साथ जबरदस्ती शादी करने वाले युवक की जमानत याचिका निरस्त
विशेष न्यायाधीश ने एक लड़की के साथ जबरदस्ती शादी करने के मामले में आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
अभियोजन अधिकारी सतीश कपस्या ने बताया कि 20 फरवरी 2020 को कॉलेज में पढ़ने वाली एक युवती ने जबेरा थाना में शिकायत दर्ज कराई कि कॉलेज में पढ़ने वाला एक युवक वरूण उसे परेशान करता है। इसी दिन दोपहर 2 बजे आरोपी वरुण ने धमकी देकर जबेरा बुलाया था और बोला था कि मुझसे शादी कर लो और मेरे साथ चलो और मुझे जान से मारने की धमकी देने लगा। इसके बाद बुरी नियत से हाथ पकड़ कर मंदिर में ले गया और उसकी मांग भर दी और शादी कर ली। उसके बाद आरोपी उसे सिंग्रामपुर अपने घर ले गया।
जैसे-तैसे उसने आरोपी के घर से फोन पर अपने मामा को घटना बताई। इसके बाद उसके मामा पहुंचे और उसे लेकर जबेरा थाना पहुंचे, जहां पर आरोपी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध धारा के तहत 354, 366, 506 मामला दर्ज किया। फरार आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। आरोपी के वकील द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, लेकिन अभियोजन द्वारा जमानत का विरोध किया गया। जिसके बाद आरोपी की जमानत निरस्त की गई।
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