सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने पर भी नहीं मिल रही प्रॉपर्टी टैक्स में छूट

सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक को प्रोत्साहित करने के लिए नगर निगम दिसंबर में www.plasticfreecity.org वेबसाइट लॉन्च की गई थी। वादा किया गया था कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने वाले लोगों को संपत्तिकर में छूट दी जाएगी। लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। बागमुगालिया एक्सटेंशन कॉलोनी समिति के अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी जब पिछले दिनों जोन 13 के अंतर्गत वार्ड 55 में संपत्तिकर जमा करने पहुंचे तो उन्होंने छूट के बारे में पूछा तो स्टाफ ने इनकार कर दिया। उन्होंने अफसरों से बात की, लेकिन वे भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके।
हालांकि जब वेबसाइट लॉन्च हुई थी, तब इसके लिए निगम ने अधिकृत विज्ञप्ति जारी की थी। निगम आयुक्त वीएस चौधरी कोलसानी ने बताया कि मुझे परीक्षण कराना होगा कि टैक्स में छूट की बात केवल घोषणा थी या कोई अनुमति ली गई थी, क्योंकि ऐसी छूट देने का अधिकार निगम को नहीं है। शासन स्तर से अनुमति लेना होती है।
विवादित मामलों में अनुमानित राशि जमा कराएं: संपत्ति कर के विवादित मामलों में अनुमानित राशि जमा करा ली जाए और बाद में उच्च अधिकारियों से केस का निपटारा करा लें। जिन खातों में डबल एंट्री है उनका भी निराकरण जल्द होना चाहिए। कमिश्नर ने मंगलवार को जोन 5 के निरीक्षण के दौरान यह निर्देश दिए।
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