पुराने आईटी रिटर्न के लिए 4 माह तो पुराने केस रिओपन का समय 1 साल बढ़ा दिया
वित्तीय साल के अंतिम माह मार्च में लगे लॉकडाउन के चलते आयकर विभाग ने कई तारीखों में फेरबदल किया है, लेकिन इसमेंकरदाताओं को राहत कम और मुश्किलें बढ़ती ज्यादा दिख रही हैं। वित्तीय साल 2018-19 का रिटर्न भरने के लिए अंतिम तारीख 31 मार्च 2020 थी, जिसे बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया। वहीं एक लाख तक की टैक्स चोरी की संभावना होने पर विभाग चार साल पुराने केस खोल सकता है और इससे अधिक की टैक्स चोरी होने पर छह साल पुराने केस इनकम टैक्स की धारा 148 में रिओपन हो सकते हैं।
इसके लिए विभाग की अंतिम समय सीमा 31 मार्च 2020 थी। यानी एक लाख तक के टैक्स विवाद मंे 2015-16 के असेसमेंट ईयर के केस खुल सकते हैं और एक लाख से अधिक मामले में 2013-14 असेसमेंट ईयर की फाइल रिओपन हो सकती है। विभाग ने समय बढ़ाने के दौरान इन सभी केस को रिओपन करने के लिए एक साल बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी है। सीए अभय शर्मा ने कहा कि दोनों मामलों में बराबर समय बढ़ाना था।
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