चाय और किराना व्यापारियों के प्लाॅट की लीज निरस्ती में आईडीए यथास्थिति रखे: कोर्ट

आईडीए द्वारा सी-21 माॅल के पीछे चाय, किराना व्यापारियों को आवंटित प्लाॅट की लीज निरस्त किए जाने के खिलाफ व्यापारी हाई कोर्ट पहुंच गए। शुक्रवार को हाई कोर्ट ने कुछ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आईडीए को यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए। राखी के बाद आईडीए प्लाॅट पर कब्जा लेने वाला था। प्लाॅट मालिक शंकर ट्रेडर्स, मेहता टी कंपनी व अन्य ने अधिवक्ता विजय आसुदानी के जरिये हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उल्लेख किया कि कुछ साल पहले आईडीए द्वारा लीज शर्तों का उल्लंघन होने पर फीस लेकर कंपाउंडिंग की गई थी। अगली सुनवाई राखी के बाद होगी।



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IDA to keep status quo in cancellation of plot of tea and grocery traders: Court


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