कर्मचारियों को बोनस भुगतान न करने पर जुर्माना
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन ने बोनस भुगतान न करने एवं अन्य निर्धारित पंजीपत्र न रखने वाले आरोपी को अर्थदंड से दंडित किया। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी अमरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि 10 अक्टूबर 2019 को श्रम निरीक्षक खरगोन ने आरोपी भूपेंद्रसिंह पिता करतारसिंह खंडपुरे निवासी प्रेमनगर बलवाडी खरगोन के आधिपत्य के संस्थान खंडपुरे मोटर्स एलएलपी सेंट्रल हुंडई में श्रम विभाग के निरीक्षण के दौरान निर्धारित समय अवधि में बोनस भुगतान न करने तथा अन्य निर्धारित पंजीपत्र नहीं रखना पाया गया। आरोपी के विरुद्ध बोनस भुगतान अधिनियम 1965 की विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया। आरोपी को सीजेएम आशीष दवंड की कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 6000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
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