दूसरे की जगह पीएमटी की परीक्षा देने वाले आरोपी की जमानत खारिज

मप्र हाईकोर्ट ने दूसरे की जगह परीक्षा देने वाले व्यापमं घोटाले के आरोपी पटना निवासी प्रितेश सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस राजीव कुमार दुबे की डिवीजन बैंच ने अपने आदेश में कहा है कि मामला गंभीर है, ऐसे मामलों में जमानत नहीं दी जा सकती है।

प्रकरण के अनुसार आरोपी प्रितेश सिंह पीएमटी 2009 में विकास सिंह की जगह परीक्षा में शामिल हुआ था। उसने विकास सिंह को पीएमटी की परीक्षा में चयनित कराया। इस मामले में भोपाल के कोहेफिजा थाने में प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस ने 5 सितंबर 2020 को आरोपी को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने आरोपी की जमानत अर्जी का विरोध किया। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।



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