बाड़ा तोड़ा, मवेशी एक भी नहीं मिला खुले में मवेशी छोड़ना अब प्रतिबंधित

मालीपुरा में मवेशी के हमले से घायल वृद्धा सरस्वती राठौर का शुक्रवार सुबह निजी अस्पताल में ऑपरेशन किया गया। परिजन का कहना है कि सुबह 8.30 बजे से ऑपरेशन शुरू हुआ था जो तीन घंटे चला। उसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती किया है। पुत्र मुकेश ने बताया वहां मिलने पहुंचे तो केवल ईशारे ही कर रही हैं। उनकी हालत शुक्रवार रात तक नाजुक बताई जा रही थी।
घटना के बाद निगम अमले ने पशुपालक के बाड़े तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। निगम ने आधे घंटे में सुदामानगर में एक ही पशुपालक के दो बाड़े धराशायी कर दिए हालांकि वहां पर निगम अमले को कोई मवेशी नहीं मिला। निगम उपायुक्त संजेश गुप्ता ने बताया पशुपालकों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
अमले को निर्देश दिए हैं कि रोज 30 पशुओं को पकड़कर गोशाला भेजे। इधर पूरा शहर गोशाला बन गया है। नए, पुराने हिस्से की कोई सड़क, गली ऐसी नहीं है जहां मवेशी दिखाई नहीं देते। इसके बावजूद निगम कार्रवाई नहीं कर रहा।
मवेशी सड़क पर दिखा तो होगी कार्रवाई
शहरी व जिले में आवारा पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाएं को नियंत्रण में रखने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने धारा 144 के तहत पशुओं को खुले में छोड़ने पर पाबंदी लगा दी है। इसके बाद जिले की सीमा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति मवेशी को सड़क पर खुला नहीं छोड़े सकेंगे। पशुपालक अपने पालतू पशुओं को सड़क पर नहीं छोड़े पाएंगे।
पशुओं का अवैध परिवहन नहीं किया जाएगा। पशु मालिक पशुओं से यातायात अवरुद्ध नहीं करेंगे। सार्वजनिक स्थल पर पशु मालिक अपने पशुओं को नहीं छोड़ेंगे। आदेश का उल्लंघन भादंसं 1860 की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध होगा। आदेश 23 अक्टूबर से लागू हो गया है।
निगम का दावा- जिस मवेशी ने वृद्धा पर हमला किया, उसके दोनों बाड़े गिराए
निगम ने शुकवार को सुदामानगर में पशुपालक के दो बाड़े तोड़ दिए। अमला कार्रवाई के लिए पहुंचता इसके पहले बाड़े खाली कर दिए थे। खुंटे, रस्सी, पशु आहार, पीने का पानी यह बताने के लिए काफी थे कि यहां पिछली रात को ही मवेशी बांधे गए थे।
निगम अफसरों ने दावा किया कि गुुरुवार को जिस मवेशी ने मालीपुरा में वृद्धा पर हमला किया था, वह सुदामानगर के रवि ठाकुर का था। उसे 13 अक्टूबर को नोटिस जारी किया था। लिखा कि उसने अवैध निर्माण किया है। 24 घंटे में निर्माण के दस्तावेज लेकर जोन कार्यालय 5 पर आएं। ऐसा नहीं करने पर मकान को अवैध मानकर निगम कार्रवाई करेगा।
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