टीएंडसीपी ने कहा- स्टेशन बजरिया की दुकानें अवैध, 30 दिन में हटाओ

रेलवे स्टेशन बजरिया में 1976 में नीलाम की गईं 76 दुकानाें काे हटाने के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के संयुक्त संचालक वीके शर्मा ने मप्र गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के उपायुक्त को पत्र लिखा है। पत्र में दाे मंजिला इमारताें के निचले हिस्से में बनीं इन दुकानों को बिना अनुमति के राेड बाइडिंग क्षेत्र में निर्माण हाेना बताकर 30 दिन में हटाने के लिए कहा गया है।

इन दाे इमारताें में इंडियन कॉफी हाउस और होटल सफारी भी संचालित है। पत्र के सामने आने के बाद दुकानदारों में खलबली मच गई है। हालांकि हाउसिंग बाेर्ड के अफसराें ने पत्र मिलने की पुष्टि नहीं की है। गाैरतलब है कि पहले स्टेशन बजरिया में टीनशेड में दुकानें संचालित की जाती थीं। 1976 में इन्हें पक्का बनाकर हाउसिंग बाेर्ड ने दुकानदाराें काे बेचा था।

पत्र में क्या लिखा है

दुकानें रोड के धारण अधिकार क्षेत्र (रोड बाइडिंग) में बनी हुई हैं। यह निर्माण और विकास मप्र ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 36 का उल्लंघन है।

दुकानाें को बनाने के लिए हाउसिंग बोर्ड ने टीएंडसीपी से परमिशन नहीं ली। इस कारण 30 दिन में इन दुकानों को हटाया जाए।

दुकानदार बाेले- ये हमारे साथ साजिश

स्टेशन के विकास के लिए स्टेशन बजरिया रोड काे चौड़ा किया जाना है। इस कारण इन दुकानाें काे हटाने की जरूरत है। रेलवे की याेजना दुकानदाराें काे इनकी जगह स्टेशन के अंदर बनने वाले काॅम्पलेक्स में दुकानें देने की है, लेकिन उससे पहले टीएंडसीपी के इस पत्र ने दुकानदाराें की उम्मीदाें काे झटका दे दिया है।

दुकानदारों का कहना है कि यहां रेलवे की 20 दुकानें भी बनी हुई हैं, लेकिन टीएंडसीपी ने इस बारे में काेई पत्र रेलवे को नहीं लिखा है। हमने तो दुकानें सरकारी एजेंसी हाेने के कारण हाउसिंग बोर्ड से खरीदी थीं। 45 साल से दुकानों के माध्यम से रोजगार पा रहे हैं। अब अचानक ऐसा पत्र निकालना साजिश लगता है। दुकानदार इस कार्रवाई के विरोध में सोमवार को हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों से मिलेंगे।

बिना अनुमति बनीं हैं दुकानें

हाउसिंग बोर्ड के उपायुक्त को स्टेशन बजरिया में बनी दुकानों को लेकर नोटिस दिया गया है। बोर्ड ने टीएंडसीपी से परमिशन नहीं ली थी। इस कारण 30 दिन में सभी दुकानों को हटाने के लिए कहा गया है।

-वीके शर्मा, संयुक्त संचालक टीएंडसीपी

हमें कोई पत्र नहीं मिला है

टीएंडसीपी से स्टेशन बजरिया में बनी दुकानों के संबंध में क्या पत्र भेजा है, अभी हमें इसकी जानकारी नहीं है। सोमवार को यदि पत्र मिलेगा ताे उसे देखेंगे फिर कार्रवाई करेंगे।

-एसके सुमन, उपायुक्त मप्र गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल



Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
स्टेशन बजरिया पर बनी बिल्डिंग।


from Dainik Bhaskar https://ift.tt/3nuKbjF

Share this

0 Comment to "टीएंडसीपी ने कहा- स्टेशन बजरिया की दुकानें अवैध, 30 दिन में हटाओ"

Post a Comment