वीर सावरकर के फोटो वाले रजिस्टर बांटने के मामले में प्राचार्य का निलंबन आदेश निरस्त

वीर सावरकर की फोटो वाले रजिस्टर बांटने के मामले में मलवासा हाईस्कूल प्राचार्य आरएन केरावत के निलंबन के आदेश को स्कूल शिक्षा विभाग ने निरस्त कर दिया है। विभाग की उपसचिव अनुभा श्रीवास्तव ने इसके आदेश जारी किए हैं। निलंबन के आदेश को निरस्त करने के साथ ही 13 जनवरी 2020 को न्यायालयीन स्थगनादेश के क्रम में केरावत द्वारा प्राचार्य पद का कार्यभार ग्रहण किए जाने तक की अवधि के समस्त प्रयोजन के लिए कर्तव्य अवधि को भी मान्य किया है।
4 नवंबर 2019 को परीक्षा की तैयारी के लिए वीर सावरकर एनजीओ ने स्कूल में पहुंचकर बच्चों को निशुल्क रजिस्टर बांटे थे। इसकी शिकायत पर संभागायुक्त को हुई थी। आयुक्त ने डीईओ की बगैर अनुमति के रजिस्टर बांटने को कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही व गंभीर अनियमितता मान प्राचार्य को निलंबित किया था। इसके बाद प्राचार्य केरावत को हाईकोर्ट से स्टे मिला था। इसके बाद प्राचार्य ने आयुक्त लोक शिक्षण में अपील की। आयुक्त लोक शिक्षण के अभिमत में आरएन केरावत द्वारा प्रस्तुत अपील को मान्य किया। आयुक्त ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए केरावत के निलंबन के आदेश को निरस्त कर दिया। प्राचार्य केरावत ने बताया आज सत्य की जीत हुई है।

निलंबन को निरस्त करने का किया स्वागत
रतलाम | मलवासा हाईस्कूल प्राचार्य आरएन केरावत के निलंबन को निरस्त करने का मप्र राजपत्रित अधिकारी संघ ने स्वागत किया है। संघ के प्रवक्ता गिरीश सारस्वत ने बताया कि केरावत के निलंबन को निरस्त कर शासन ने उचित और न्याय पूर्ण कदम उठाया है। आदेश में शासन ने भी ये माना कि मलवासा हाईस्कूल के प्राचार्य ने कोई भी काम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं किया औऱ न उनके किसी कार्य से शासन को किसी तरफ की कोई हानि हुई है।



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