सुप्रीम कोर्ट के निर्देश:कार्यभारित कर्मचारी की नौकरी में रहते मृत्यु होने पर परिजन अनुकंपा नियुक्ति के हकदार नहीं



from मध्य प्रदेश | दैनिक भास्कर https://ift.tt/31bMfYt

Share this

0 Comment to "सुप्रीम कोर्ट के निर्देश:कार्यभारित कर्मचारी की नौकरी में रहते मृत्यु होने पर परिजन अनुकंपा नियुक्ति के हकदार नहीं"

Post a Comment