10 का फार्मूला लागू, 5 लोग सुखसागर में रहेंगे 7 दिन क्वारंटीन

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की 10 दिन में मरीज की छुट्टी करने के संबंध में जारी गाइडलाइन पर अमल शुरू हो गया है। पहले दिन ऐसे 5 मरीजों को स्वस्थ होने पर सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई, इन्हें अगले सात दिन के लिए सुखसागर क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। एक अन्य मरीज को 17 दिन के उपचार के बाद स्वस्थ होने पर रिहा किया गया है। इन 6 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद अब जिले में इनकी संख्या 101 हो गई है।
सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल से 10 दिन के इलाज के बाद जिन 5 मरीजों को छुट्टी दी गई, उनमें 3 मई को पॉजिटिव मिले गोहलपुर निवासी मो. शहनवाज (44) तथा फिरदौस (30) के साथ ही 5 मई को कोरोना संक्रमित मिले नया मोहल्ला निवासी अब्दुल बाकी खान (56), श्रीमती नाज खान (50) व शहवाज मोहम्मद खान (25) को छुट्टी दी गई। बताया गया कि पिछले 5 दिनों से इन्हें बुखार, खाँसी आदि नहीं होने के कारण छुट्टी दी गई, लेकिन अधिकारियों ने कोई जोखिम नहीं उठाने का निर्णय लेते हुए इन्हें सात दिन के लिए सुखसागर हॉस्पिटल के क्वारंटीन सेंटर में भर्ती किया गया है। मरीजों के संक्रमण मुक्त होने में लग रहे 15 से 20 दिन के औसत समय को देखते हुए संभवत: इन मरीजों को एक रिपीट सैंपल निगेटिव आने के बाद ही घर जाने दिया जाएगा। इनके अलावा एक मई को पॉजिटिव आईं चाँदनी चौक निवासी खुशबू बानो को 17 दिन अस्पताल में इलाज के बाद घर भेजा गया है।

निजी अस्पताल में भर्ती रही कोरोना पीड़ित
सोमवार को मेडिकल में इलाज के दौरान मृत महिला गोहलपुर की 27 वर्षीय साफिया बानो रसल चौक स्थित सर्वोदय अस्पताल में 10 दिन भर्ती रहीं थीं, हालत गंभीर होेने पर उन्हें मेडिकल रेफर किया गया था। इस संबंध में अस्पताल संचालक डॉ. राजेश अग्रवाल का कहना है कि उक्त महिला डॉ. क्षत्रिय की मरीज थीं तथा उन्होंने ही इसे भर्ती कराया था। महिला प्राइवेट वॉर्ड में रहीं, उनके पॉजिटिव आने की सूचना के बाद उनके संपर्क में रहे स्टाफ को क्वारंटीन किया गया था व दूसरे मरीजों को छुट्टी देकर अस्पताल सेनिटाइजेशन के लिए बंद किया गया। दूसरी ओर सूत्रों का कहना है कि अस्पताल में मरीजों का इलाज जारी है। सोमवार को शासकीय देखरेख में कोरोना पॉजिटिव साफिया का अंतिम संस्कार मोक्ष संस्था तथा गरीब नवाज कमेटी के द्वारा किया गया।

स्वास्थ्य विभाग ने दिया नोटिस
कोरोना संक्रमित महिला के इलाज करने वाले उक्त निजी अस्पताल को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया कि 10 दिन से महिला का इलाज किया जा रहा था, उसकी कोविड जाँच क्यों नहीं कराई गई, मरीज के संबंध में विभाग को कोई सूचना भी नहीं देने का कारण पूछा गया है। नोटिस मध्यप्रदेश पब्लिक हैल्थ एक्ट 1949, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और एपिडमिक एक्ट 1897 के निर्देशों की अवहेलना करने के आरोप में जारी किया गया है।

मृतक के परिजन निगेटिव
ट्रेन में मृत भदोही उप्र निवासी जावेद अहमद के परिजनों की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें मोक्ष संस्था द्वारा घर भेजा गया। मृतक का भी कोरोना सैंपल लिया गया था लेकिन वह रिजेक्ट हो गया।



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