संपत्तिकर और जलकर पर 31 जुलाई तक नहीं लगेगा सरचार्ज

नगर पालिका उपभोक्ताओं से लॉकडाउन अवधि में संपत्तिकर और जलकर पर अधिभार (सरचार्ज) नहीं वसूल सकेगी। नगरीय प्रशासन और आवास विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए हैं। सभी नगरीय निकायाें में यह लागू होगा। करीब 10% का सीधा फायदा उपभोक्ताओं को होगा।
24 मार्च से लाॅकडाउन के चलते संपत्तिकर और जलकर के बिल उपभाेक्ता जमा नहीं करा सके थे। इसके बाद राज्य शासन ने नगरपालिकाओं काे निर्देश जारी कर 31 मई तक बिल जमा कराने की तारीख बढ़ा दी थी। लेकिन होशंगाबाद जिले में लॉकडाउन करीब 56 दिन रहा। ऐसे में न लोग मेनुअली टैक्स भर पाए, न ऑनलाइन टैक्स पता कर भर पाए। 1 जून से लाॅकडाउन खुलने के बाद लाेगाें ने नपा कार्यालय में अपने संपत्तिकर और जलकर की राशि जमा कराना शुुरू किया था। उक्त बिलाें पर नपा बिल की कुल राशि पर 10 प्रतिशत सरचार्ज लगा रही थी। नपा द्वारा सरचार्ज लिए जाने पर उपभाेक्ताओं ने आपत्ति ली थी। भास्कर ने 15 जून से यह मुद्दा लगातार उठाया था। अंतत: प्रदेश शासन ने संपत्तिकर जमा कराने की तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दी है।

लॉकडाउन के बाद 80 उपभाेक्ता दे चुके हैं सरचार्ज, अगले बिल घटाएंगे यह राशि

नपा में शहर के 80 उपभाेक्ताओंने 10 प्रतिशत सरचार्ज के साथ अपने संपत्ति कर की राशि 1 जून से 19 जून के बीच जमा करा चुके हैं। नपा एआरआई हरीश गाेस्वामी ने बताया कि लाॅकडाउन खुलने के बाद लाेगाें ने अपने संपत्तिकर और जलकर के बिलाें की राशि नपा कार्यालय में जमा कराना प्रारंभ किया था। जिसमें 40 जलकर और 40 संपत्तिकर के उपभाेक्ताओं ने अपने बिलाें पर 10 प्रतिशत अधिभार के साथ भुगतान किया है। उपभाेक्ताओं के संपत्तिकर पर सरचार्ज की राशि उनके अगले बिलाें में घटा दी जाएगी। इसके लिए नपा की ओर से नगरीय प्रशासन विभाग काे पत्र भी लिख दिया गया है।



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Surcharge on property and water tax will not be done till 31 July


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