इंदौर में जो कारोबारी गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा, उस पर लगेगा 500 रु. जुर्माना

लॉकडाउन के बाद धीरे-धीरे बाजार खुल रहे हैं। इसे लेकर विविध व्यापारिक संगठन अपने बाजारों को लेकर रणनीति बना रहे हैं। इसी कड़ी में अपोलो टावर संघ ने मंगलवार को बैठक कर फैसला लिया कि टावर में जो भी कारोबारी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा, उससे सोसायटी 500 रुपए का जुर्माना वसूलेगी। यहां सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और सैनिटाइजेशन, मास्क, ग्लव्स की व्यवस्था की जाएगी, जिस ग्राहक के पास मास्क नहीं होगा, उन्हें सोसायटी मुफ्त में यह उपलब्ध कराएगी। एक ही गेट से आना-जाना रखा जाएगा। हर किसी का सैनिटाइजेशन अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

अपोलो टावर व्यापारी संघ के सचिव सुनील गुप्ता ने बताया कि लॉकडाउन के बाद की तैयारियों के लिए योजना बना ली है। उस पर अमल सख्ती से किया जाएगा। अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि टावर में प्रवेश के चार गेट हैं, जिनमें से तीन को बंद दिया जाएगा। हर व्यापारी और यहां का स्टाफ चेहरे पर मास्क पहनेगा, ग्लव्स भी पहनेगा और ग्राहकों की भीड़ दुकान पर नहीं होने देगा। बैठक में संजीव गुप्ता, विकास गुप्ता, विजय तलरेजा, पंकज मंत्री, साजिद अली , नीलम चावला, नवीन आहूजा व अन्य उपस्थित थे।


पहले 25 लाख 5 करोड़ और 10 करोड़ निवेश का था दायरा
पहले प्लांट व मशीनरी में 25 लाख तक का निवेश होने पर सूक्ष्म, पांच करोड़ तक का निवेश होने पर लघु व 10 करोड़ तक का निवेश होने पर मध्यम इंडस्ट्री माना जाता था। उन्हें एमएसएमई कीयोजनाओं का लाभ मिलता था।
अब जिन उद्योगों में प्लांट
व मशीनरी के लिए एक करोड़ का निवेश होगा और टर्नओवर पांच करोड़ तक होगा वह सूक्ष्म, 10 करोड़ तक के निवेश और 50 करोड़ टर्नओवर वाले लघु और 50 करोड़ तक के निवेश व सालाना 250 करोड़ तक के टर्नओवर वाले मध्यम कैटेगरी में आएंगे।



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