अब सराफा अाैर सैलून दुकानाें काे भी मिली छूट, शाम 5 बजे खाेल सकेंगे
अनलाॅक 1 की शुरुआत के साथ बाजार गुलजार हाे गए। अब प्रशासन लगातार व्यापारियों काे राहत दे रहा है। बुधवार काे एसडीएम अार.पी. वर्मा ने सराफा, सैलून, बर्तन, टेलरिंग, फाेटाेग्राफर व प्रिटिंग व्यवसाय शुरू करने के आदेश जारी किए। यह दुकानें शुक्रवार तक सुबह 11 से 5 बजे खुली रह सकेगी। इसमें सैलून दुकानदारों के लिए शर्तें रखी गई हैं, क्यांेकि सैलून दुकान पर अधिक लाेग पहुंचते है। आदेश के अनुसार बुखार, जुकाम, खांसी, खराश वाले व्यक्ति का प्रवेश दुकान में प्रतिबंधित रहेगा। केश शिल्पियाें काे मास्क, हैंड कवर व एप्रिन का उपयाेग अनिवार्य हाेगा। प्रत्येक ग्राहक के लिए डिस्पाेजेबल ताेलिया, पेपर का उपयाेग करना हाेगा। प्रत्येक औजार व उपकरणों काे एक बार उपयाेग करने के बाद सैनिटाइज करना हाेगा।
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