कंजर गिरोह के दो बदमाशों को दो-दो साल की सजा, जुर्माना भी
दो साल पहले बड़ौद रोड स्थित एक काॅलोनी में रहने वाले अभिनव पिता राजेंद्र जैन के सूने मकान में चोरी करने वाले कंजर गिरोह के दो सदस्यों को न्यायालय ने दो-दो साल का
सश्रम कारावास व 500-500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। गिरोह का एक सदस्य अब तक फरार है।
एडीपीओ अनूप कुमार गुप्ता ने बताया कि 10 मई 2018 को अभिनव का परिवार घर पर नहीं था। चौकीदार ने फोन पर सूचना दी कि अज्ञात व्यक्तियों ने आपके मकान के ताले व नकूचे तोड़ दिए है तथा घर खुला हुआ है। अभिनव ने आकर
देखा तो घर का सामान बिखरा हुआ था तथा घर में रखा कैमरा व चांदी की रकम करीब 25 हजार रुपए अज्ञात बदमाश चुरा
ले गया था।
अभिनव की रिपोर्ट पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी हेमा पिता मेहताप कंजर तथा सलीम उर्फ कृपाल पिता हुकमिया दोनों निवासी बामन देहरिया जिला झालावाड़ राजस्थान को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से दो कड़े, तीन अंगूठी, 4 जोड़ टाप्स, चाबी का कमर का झुमका, 5 जोड़ बिछिया जब्त की। इनका एक साथी राजा बाबू पिता रजे सिंह वारदात के बाद से फरार है।
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