चरित्र शंका में नवविवाहिता पत्नी की हत्या करने वाले पति की जमानत खारिज, गया जेल

चरित्र संदेह में नवविवाहिता पत्नी की हत्या करने वाले पति की जमानत अर्जी रहली की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी संजना मालवीय ने खारिज कर दी है। घटना एक हफ्ते पहले रहली थाने के बांदीपुरा गांव में हुई थी।
अभियोजन के अनुसार बांदीपुरा गांव निवासी कमलेश आदिवासी का विवाह 6 माह पहले हुआ था। करीब 1 माह पहले पत्नी का प्रसव हुआ था। बच्चा कम दिन का होने से जन्म के 2 दिन बाद ही मर गया था। इसी बात पर से कमलेश पत्नी से मारपीट करता था और कई बार गला दबाकर दम घोटने की कोशिश की। 1 अगस्त 2020 को शाम को उसने ससुराल फोन कर पत्नी की मौत होने की सूचना दी। ससुराल वालों ने कारण जानने के लिए पूछा तो आरोपी ने फोन काट दिया। ससुराल पक्ष के लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो कमलेश की पत्नी मृत हालत में मिली। उसके गले एवं अन्य जगह खरोच के निशान थे।
घटना की रिपोर्ट पर रहली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। इस दौरान आरोपी ने कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया था। कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आवेदन पर सुनवाई की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर जेल भेज दिया।



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