डेढ़ माह पहले लाइसेंस एक्सपायर, फिर भी मेडिकल स्टोर से बेची जा रही दवाएं

चौहान मेडिकल स्टोर नौगांव से बिना लाइसेंस डेढ़ साल से टीबी व अन्य बीमारियों की दवाएं बेची जा रही हैं। इतना ही नहीं नौगांव में ही बनाई व एसेम्बल की गई दवाओं को भी इस मेडिकल स्टोर से बेचा जा रहा है।

यहां टीवी का इलाज कराने के लिए पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र से मरीज पहुंचते हैं। मामले की शिकायत मुख्य चिकित्सा और अधिकारी कार्यालय छतरपुर में की गई है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अनुसार बिना लाइसेंस दवा बेचने पर एक वर्ष से लेकर तीन साल का कारावास और 5000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता है। प्रदेश व देश के कई राज्यों में बिना लाइसेंस दवाएं बेचने पर आरोपियों को न्यायालय द्वारा दो से 4 साल तक की सजा सुनाने के साथ ही एक लाख रुपए से ज्यादा के जुर्माना के मामले भी सामने आए हैं।

सीएमएचओ से की गई है मामले की शिकायत
चेतगिरी कॉलोनी निवासी अरुण तिवारी ने कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी और ड्रग इंस्पेक्टर को शिकायत की है। शिकायत में बताया कि चौहान मेडिकल स्टोर का ड्रग लाइसेंस मार्च 2019 में एक्सपायर हो गया। फिर भी दवाएं बेची जा रही हैं। बिना लाइसेंस दवाएं बेचने के कारण नुकसान की आशंका है।

ड्रग इंस्पेक्टर बोले-जांच कर रहे, कार्रवाई करेंगे
ड्रग इंस्पेक्टर देवेंद्र जैन का कहना है कि शिकायत मिली है। यह लापरवाही का मामला है। मेडिकल स्टोर बंद कराया जाएगा और नियमानुसार अन्य कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि नियमानुसार 6 महीने के ग्रेस पीरियड तक पेनल्टी देकर लाइसेंस रिन्यूअल कराया जा सकता है।



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प्रतीकात्मक फोटो


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