प्रदेश की अदालतों में 31 मई तक रहेगा लॉकडाउन

लॉकडाउन का पार्ट-4 के लागू होते ही उच्च न्यायालय प्रशासन ने हाईकोर्ट सहित प्रदेश की सभी अदालतों में 31 मई तक लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया है। रविवार को लॉकडाउन 3 के समाप्त होने के बाद यह आदेश चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल के आदेश पर सोमवार को रजिस्ट्रार जनरल राजेन्द्र कुमार वाणी द्वारा जारी किया गया। केन्द्र सरकार द्वारा 24 मार्च को घोषित किए गए पहले लॉकडाउन के बाद से प्रदेश की अदालतों में नियमित कामकाज बंद हैं। फिलहाल हाईकोर्ट के अलावा सभी निचली अदालतों में सिर्फ अर्जेन्ट मुकदमों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की जा रही है। लॉकडाउन 3 के समाप्त होते ही भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन 4 की अवधि 31 मई तक बढ़ाए जाने के बाद उच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा नई एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान निचली अदालतों के जजों के लिए यूनिट क्राइटेरिया फिलहाल स्थगित रहेगा, साथ की मुकदमों की सुनवाई सुचारु गति से जारी रहे, इसके लिए प्रदेश के सभी जिला सत्र न्यायाधीशों और पीठासीन अधिकारियों को आपराधिक और सिविल मामलों की सुनवाई स्लॉट में करने के लिए दिन तय करने होंगे।



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