प्रवासियों के भोजन के लिए जमा करें 25 हजार रुपए तभी जमानत
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच अनूठे आदेश देने के लिए हमेशा सकारात्मक चर्चा में रहती है। इसी क्रम में एक और आदेश दिया गया है। इसमें जस्टिस एसए धर्माधिकारी ने डकैती के आरोपी हरदीप सिंह को इस शर्त पर जमानत दी कि वह कलेक्टर कार्यालय में 25 हजार रुपए जमा कराए, ताकि उक्त राशि से प्रवासी मजदूरों के भोजन की व्यवस्था हो सके। आरोपी को राशि जमा कराने के बाद कलेक्ट्रेट से प्राप्त रसीद को प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा कराना होगा।
एडवोकेट रोहित श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस थाना देहात ने आरोपी हरदीप सिंह के खिलाफ डकैती, शासकीय कार्य में बाधा डालने और शासकीय कर्मचारी को जान से मारने की धमकी देने समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। 21 फरवरी से आरोपी जेल में हैं। पूर्व में भी आरोपी ने जमानत के लिए आवेदन लगाया था, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया था। सोमवार को आरोपी के दूसरे जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। कोर्ट को बताया गया कि आरोपी के पिता वयोवृद्ध हैं और उनकी देखरेख के लिए कोई नहीं है। इसके साथ ही आरोपी सामाजिक कार्य में भी अपने योगदान देने का इच्छुक है।इस कोर्ट ने मामले को गुणदोष पर निराकृत न करते हुए 25 हजार रुपए जमा करने की शर्त पर रिहा करने का निर्देश दिया।
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