सैलून संचालक नायब तहसीलदार से मिले, सशर्त मिली दुकानें खाेलने की अनुमति
नगर के सैलून संचालकाें ने तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार अनीता बरेठा से सैलून की दुकानें खोलने की मांग की। इस पर नायब तहसीलदार ने नियमों के अनुसार दुकानें खोलने की अनुमति दी।
उन्होंने संचोलकों से कहा कि दुकानें सुबह 8 से शाम 5 बजे तक ही खाेल सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक सैलून संचालक को दुकान में सैनिटाइजर, डेटॉल लोशन रखना अनिवार्य है। प्रति व्यक्ति की दाढ़ी-कटिंग बनाने के बाद सैलून के औजारों को सैनिटाइजर से धोना है। प्रति व्यक्ति की दाढ़ी अलग-अलग टाॅवेल से बनाएं या फिर पेपर नैपकिन का उपयोग करें।
किसी भी बीमार व्यक्ति की दाढ़ी-कटिंग नहीं बनाएं। दुकान पर अनावश्यक भीड़ ना लगाएं। सैलून की कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति की जब तक दाढ़ी-कटिंग नहीं बन जाती तब तक अन्य व्यक्ति को दुकान में प्रवेश नहीं दें। इस दौरान सेन समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोहर भाटिया, नगर अध्यक्ष संतोष परमार, कोषाध्यक्ष मुकेश परमार सहित नगर के सैलून संचालक मौजूद थे।
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