गाइडलाइन में बदलाव नहीं, कलेक्टर ने कहा- 21 दिन का ही रहेगा कंटेनमेंट

जिले में कंटेनमेंट एरिया की समयसीमा को लेकर तरह-तरह की खबरें चल रही हैं। कुछ लोग नई गाइडलाइन में 5 दिन तो कोई 14 दिन का कंटेनमेंट होने की बात कह रहे हैं। खुद अफसर भी स्पष्ट नहीं बता पा रहे। इन्हें लेकर कलेक्टर प्रबल सिपाहा ने साफ किया कि मरीज मिलने से 21 दिन तक का कंटेनमेंट रहेगा। यही आदेश पहले जारी किए गए थे। आदेश आईसीएमआर (इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च) की गाइडलाइन के आधार पर जारी किया गया। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
फिलहाल शहर में 5 कंटेनमेंट एरिया है। इसके अलावा पारा, राणापुर, पाडलवा, थांदला, बामनिया, लखपुरा, खच्चरटोड़ी में भी कंटेनमेंट एरिया बनाए गए हैं। 55 मरीज अब तक मिल चुके हैं। एक मरीज का इंदौर में उपचार चल रहा है। दो की मौत हो चुकी है। लगातार बढ़ रहे केस देखकर कंटेनमेंट एरिया बढ़ने की भी संभावना है। जुलाई के पहले बनाए गए कंटेनमेंट एरिया और अभी के एरिया में फर्क इतना है कि ये छोटे रखे जा रहे हैं। शहर में
सबसे पहले मारुति नगर में संक्रमण मिला था। पास ही हुड़ा क्षेत्र में भी दो दिन बाद मरीज मिले। तब यहां 500 घरों का कंटेनमेंट एरिया बनाया गया था। लेकिन अब 10 से 15 घरों का कंटेनमेंट और इस मार्ग या गली के अन्य घरों को बफर जोन में रखा जा रहा है। बफर जोन वालों को बाहर निकलने की छूट होती है।
घातक है वायरस, इसलिए लापरवाही नहीं करना है : कलेक्टर प्रबल सिपाहा ने बताया कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने और इसके पैटर्न को देखकर कंटेनमेंट की समयसीमा आईसीएमआर की गाइडलाइन में तय की गई है। वायरस 7 से 10 दिन में असर दिखाता है। इसे खत्म होने में 14 दिन लग सकते हैं। इसके बाद भी 7 दिन तक प्रभाव रह सकता है। किसी जगह मरीज निकलने पर 21 दिन में उसके संपर्क वाले सभी लोगों की स्थिति सामने आ सकती है। बशर्ते की लोग कंटेनमेंट एरिया से बाहर नहीं निकलें और दूसरों के संपर्क में नहीं आएं। ये लापरवाही घातक साबित होती है। सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है।



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