इस बार दूर से देखकर ही बहनें खरीद सकेंगी राखियां, दुकानदार काे मास्क और ग्लब्स पहनकर बेचना होगा

राखी त्योहार पर कोरोना संक्रमण का खतरा कम करने के लिए प्रशासन सख्त है। उसके लिए प्रशासन कुछ नियम बनाए हैं, जिसके अनुसार बाजार में लगने वाली दुकानों में राखी छूने की अनुमति नहीं होगी। बहनों को दूर से ही देखकर राखी खरीदना होगा। दुकानदारों को भी ग्लब्स और मास्क पहनकर राखी बेचने की अनुमति होगी।
रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आते ही बाजारों में राखी की दुकानें लगने लगी हैं। इन दुकानों पर संक्रमण ना फैले इसको लेकर कलेक्टर राकेश सिंह ने आदेश जारी किए हैं।
कलेक्टर ने दुकानदारों को ग्लब्स पहनना अनिवार्य कर दिया है। किसी भी ग्राहक को राखी छूने की अनुमति नहीं होगी। दूर से देखकर राखी खरीदना होगा। दुकानें लगाने के लिए दुकानदार को नगरीय निकाय और ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित अधिकारी से अनुमति लेना होगा।

6 फीट की दूरी पर लगेंगी दुकानें
राखियों की दुकानों के बीच सोशल डिस्टेंस रहेगा। दुकानों को छह- छह फीट की दूरी रहेगी। फुटपाथ पर लगी दुकानों के बीच गोल घेरा बनाकर छह फीट की दूरी बनाई जाएगी।
मास्क नहीं पहनने पर लगेगा जुर्माना
राखी की दुकानें लगाने वाले दुकानदारों अाैर ग्राहकाें काे मास्क पहनना जरूरी है। मास्क नहीं पहनने वाले दुकानदार पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं दुकानों के बीच छह फीट की दूरी नहीं मिलने पर 1000 से 5000 का जुर्माना किया जाएगा।



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