कंपोजिशन डीलर को कल तक देना है रिटर्न, वरना लेट फीस लगेगी
जीएसटी में पंजीकृत ऐसे डीलर जिन्होंने कंपोजिशन की सुविधा ली हुई है, उनको सोमवार तक वार्षिक रिटर्न फाइल करना है। उसके बाद लेट फीस का भुगतान करना होगा। कर सलाहकार परिषद के पूर्व अध्यक्ष राकेश भटेवरा ने बताया पूर्व में अंतिम दिनांक 15 जुलाई थी जिसको बढ़ाकर 31 अगस्त किया गया था। अब कंपोजिशन सुविधा प्राप्त डीलर सोमवार तक जीएसटीआर -4 में रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
कर सलाहकार परिषद अध्यक्ष मनोज जैन ने बताया लॉकडाउन होने से कर सलाहकार ,व्यापारी एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट सीमित संसाधनों से एवं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कार्य कर रहे है इसलिए कंपोजिशन रिटर्न फाइल की अंतिम दिनांक दो माह बढ़ाई जानी चाहिए।
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