हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा- स्कूलों में ऑनलाइन क्लासों की क्यों दी गई इजाजत?

कोरोना काल में निजी स्कूलों द्वारा वसूली जा रही फीस को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने ऑनलाइन क्लासें संचालित करने की अनुमति बीते 30 जुलाई को देने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। सरकार के आदेश को एक अर्जी के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने स्कूल फीस जमा न होने पर किसी भी छात्र का नाम न काटे जाने संबंधी अंतरिम राहत को बरकरार रखते हुए मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को निर्धारित की है। इसी तरह युगलपीठ ने सोसायटी ऑफ प्राइवेट स्कूल्स की याचिका पर अलग से सुनवाई करने कहा है।
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपाण्डे की जनहित याचिका पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश कुमार उपाध्याय, सरकार की ओर से उपमहाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली और माशिमं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ व अधिवक्ता अन्वेष श्रीवास्तव हाजिर हुए।

छेड़छाड़ के आरोपी टीआई को मिली अग्रिम जमानत
डिण्डौरी जिले के शहपुरा थाने के टीआई हेमंत विष्णु बर्वे को महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़ करने के मामले में जस्टिस जेपी गुप्ता की एकलपीठ ने अग्रिम जमानत का लाभ दिया है। आरोपी टीआई की ओर से अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह ठाकुर की दलील थी कि उनके मुवक्किल के शिकायतकर्ता महिला कांस्टेबल से अच्छे संबंध हैं और दोनों कई जगहों पर एक साथ भी जा चुके हैं। ऐसे में टीआई द्वारा उसका हाथ पकड़ना छेड़छाड़ नहीं माना जा सकता। अदालत ने अपने फैसले में इस मामले को अग्रिम जमानत के लिए उपयुक्त मानते हुए कहा कि 15 दिनों में सरेण्डर करने पर आरोपी टीआई को तत्काल जमानत पर रिहा किया जाए।पी-2



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The High Court asked the state government - why online classes were allowed in schools?


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