हफीज हत्याकांड के आरोपी साेनू की जमानत खारिज
ट्रक ड्राइवर अब्दुल हफीज निवासी गुलमोहर कॉलोनी की हत्या के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी निगम पटेल व आनंद पाराशर निवासी संजय नगर के सहयोगी आरोपी सोनू पिता त्रिलोकचंद पटेल (20) निवासी संजय नगर की जमानत न्यायालय ने खारिज कर दी है।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश हरिओम अतलसिया की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। आरोपी के वकील वीरेंद्र वर्मा साध ने लिखित जमानत आवेदन प्रस्तुत कर न्यायालय से अपील की कि आरोपी सोनू को प्रकरण असत्य आधार पर संलिप्त किया है। हफीज की हत्या से उसका कोई लेना देना नहीं है। आरोपी के जमानत आवेदन पर अपर लोक अभियोजक मनीष बरोले ने आपत्ति दर्ज कराते हुए जमानत खारिज करने की मांग की। प्रकरण में कोतवाली पुलिस ने निगम पटेल, आनंद पाराशर सहित सोनू पटेल, पवन चौहान व निखिल दवारे को आरोपी बनाया है। घटना के बाद से निखिल फरार है। जबकि पवन चौहान को न्यायालय से जमानत मिल गई। आरोपी निगम पटेल ने पवन चौहान की बाइक ली थी, जबकि निखिल व सोनू हफीज की हत्या के षड्यंत्र में शामिल बताए जा रहे हैं।
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