शराब पीने के लिए 500 रुपए नहीं दिए तो पैर में डंडा मारा, जान से मारने की दी थी धमकी


इटारसी कोर्ट ने शराब पीने के लिए रुपए की अड़ीबाजी करने और मना करने पर पैर पर डंडा मारने वाले 65 साल के आरोपी की अग्रिम जमानत की अर्जी नामंजूर कर दी। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश संजय पांडे की अदालत में अर्जी आई थी। इटारसी के गांधीनगर स्कूल की पानी की टंकी के पास रहने वाले रमेश डागर पर आरोप था कि उसने 18 सितंबर की सुबह 8 बजे फरियादी आशीष नागर से गाली गलौज की जब वह अपनी ड्यूटी करने जा रहा था। दूसरे दिन 19 सितंबर को आशीष जब बोर्डिंग स्कूल के पास मिला तो आरोपी डागर ने शराब पीने के लिए उससे 500 रुपए की मांग की।

रुपए देने से इनकार करने पर आरोपी ने डंडे से मारपीट की जिससे आशीष के पैर की पिंडली में चोट आई और पैर लटक गया था। मारपीट के बाद आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी थी। घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना इटारसी में दर्ज कराई थी। इसके आधार पर आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज किया गया। आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय में आवेदन दिया था। अपर लोक अभियोजक राजीव शुक्ला ने न्यायालय में बताया गया कि फरियादी के पैर में फैक्चर है। और एक्स-रे रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। इसलिए अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए।



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