एक भवन के सभी परिवारों-दुकानों को अब देना होगा अलग-अलग स्वच्छता उपकर

संपत्ति कर के साथ लिए जाने वाले ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपभोक्ता प्रभार की वसूली के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब किसी भवन में निवास करने वाले सभी परिवारों या दुकानों को स्वच्छता उपकर देना होगा।

अब तक संपत्ति कर के खाते के अनुसार किसी मकान या भवन को इकाई मान कर शुल्क लिया जाता था। नगर निगम कमिश्नर वीएस चौधरी कोलसानी ने बताया कि स्वच्छता उपकर की गणना अब मकान में रहने वाले परिवारों के आधार पर की जाएगी। अब व्यावसायिक क्षेत्र के मामले में एक भवन के सभी दुकानदारों से अलग-अलग यह प्रभार लिया जाएगा। आवासीय क्षेत्र में 30 रुपए प्रतिमाह और व्यावसायिक क्षेत्र में दुकानों पर 30 रुपए से 60 रुपए प्रतिमाह तक स्वच्छता उपकर लिया जाता है।



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संकेतात्मक फोटो


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