90 डेसिबल से ज्यादा साइलेंसर की आवाज पर लगेगा जुर्माना; 200 रुपए जुर्माना का प्रावधान

कार व बाइकों के कान फोडू साइलेंसर की फट-फट और प्रेशर हार्न के आवाज से परेशान लोगों काे राहत देने के लिए पुलिस अब वाहनों के हॉर्न की जांच के बाद उन पर जुर्माना की कार्रवाई करेगी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी थानों को साउंड लेवल मीटर मशीन उपलब्ध कराई हैं।

पुलिस मुख्यालय से सभी पुलिस थानों के लिए साउंड लेवल मीटर मशीन उपलब्ध करा रहा है। मशीनों के संचालन के लिए जांच अधिकारियों काे ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं। अब प्रशिक्षित जांच अधिकारी थाना स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ध्वनि मापकों की तरह काम करेंगे। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास वाहनों की तीव्रता नापेंगे। प्रदूषण बोर्ड के मानक अनुसार 90 डेसीबल से ज्यादा आवाज मिलने पर वाहन मालिक पर कार्रवाई होगी। पहले साइलेंसर सहित उनके हाॅर्न को निकालकर जब्त किया जाएगा। वाहन मालिक के खिलाफ जुर्माना सहित लाइसेेंस निरस्त भी करा सकेंगे। थाना स्तर पर पुलिस जल्द दो पहिया वाहनों के कर्कश आवाज के खिलाफ अभियान शुरू करेगा।

यह है जुर्माना
यदि कोई ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने पर शिकायत करें तो प्रतिबंधित क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाकर उल्लंघन करने पर 200 रुपए जुर्माना का प्रावधान है।

चुनाव प्रचार से शहर में बढ़ा धवनि प्रदूषण
विधानसभा उपचुनाव में अलग-अलग दलों के प्रत्याशियों ने शहर में 20 से ज्यादा प्रचार वाहन चलाए हैं। एमएस रोड से लेकर उसके आस-पास की गलियाें में एक साथ दो-दो प्रचार वाहनों के पहुंचने से ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। क्योंकि प्रचार वाहनों पर लगे लाउडस्पीकर 90 डीबी से उच्च तीव्रता की आवाज निकाल रहे हैं। इससे घराें व दुकानों में काम करने वाले लोग परेशान हैैं।

छात्र-छात्राओं को भी परेशानी हो रही है जो घर पर रहकर ऑनलाइन क्लास अटैंड कर रहे हैं। वहीं जिला अस्पताल में रोजाना दो से तीन कान की तकलीफ से परेशान मरीज आते हैं। हालांकि यहां कान के विशेषज्ञ नहीं होने से मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। हर माह 200 से ज्यादा कान के मरीजों को निजी अस्पताल भेजा जा रहा है। मजबूरन गरीब और मध्य वर्गीय मरीजों को महंगा इलाज कराना पड़ रहा है। ऐसे में ऊंचा सुनने वालों की संख्या बढ़ रही है।



Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
प्रतीकात्मक फोटो


from Dainik Bhaskar https://ift.tt/37ZSX5h

Share this

0 Comment to "90 डेसिबल से ज्यादा साइलेंसर की आवाज पर लगेगा जुर्माना; 200 रुपए जुर्माना का प्रावधान"

Post a Comment