11 महीने में दूसरी बार खदान और क्रेशर पर कार्रवाई

कांग्रेस नेता साहब सिंह गुर्जर के भाई की बेरजा स्थित खदान व क्रेशर पर 11 महीने में दूसरी बार एंटी माफिया अभियान की कार्रवाई की गई है। खनिज विभाग ने साहब सिंह के भाई वीरेंद्र सिंह के नाम पर आवंटित खदान व संचालित क्रेशर की अनुमति निरस्त कर दी है। इस खदान व क्रेशर पर इसी प्रकार की कार्रवाई दिसंबर 2019 में भी की गई थी लेकिन बाद में संचालन की अनुमति मिल गई थी।


जिला खनिज अधिकारी गोविंद शर्मा ने बताया कि बेरजा तुनकपुरा में वीरेंद्र सिंह ने फर्म पीतांबर ग्रेनाइट के नाम से खदान एवं क्रेशर संचालित कर रखा है। जांच के दौरान यहां अवैध खनन पाया गया, इसलिए खदान और क्रेशर को सील कर दिया गया है। साथ ही 95 लाख 40 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है।

इसके अलावा संबंधित पट्टेदार की निजी भूमि सर्वे क्रमांक-197, 199, 200 के रकबा 1.810 हेक्टेयर क्षेत्र पर स्वीकृत अन्य खदान का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें संबंधित पट्टेदार द्वारा अवैध उत्खनन करना पाया गया।

अवैध उत्खनन के लिए इस खदान पर 22 लाख 68 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है। इस प्रकार दोनों खदानों में अवैध उत्खनन के कुल एक करोड़ 18 लाख रुपए के प्रकरण दर्ज करते हुए खदान में उत्खनन एवं क्रेशर संचालन को निलंबित कर दिया गया है।



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