होटल, मैरिज हाॅल, सैलून, पार्लर, जिम को छोड़कर 60 दिन बाद आज खुलेगा पूरा बाजार

पिछले 60 दिनों से बंद बाजार आज फिर से खुलने लगेगा। होटल, मैरिज हाॅल, सैलून, पार्लर, जिम को छोड़कर शहर की सभी दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुली रहेगी। कलेक्टर संजय कुमार ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत लॉकडाउन-4 से संबंधित सभी प्रतिबंधात्मक आदेश निरस्त करते हुए प्रदेश के गृह विभाग द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार जिले में गतिविधियां संचालित करने के आदेश जारी किए हैं।
दुकानदार जिन ग्राहकों को सामान देंगे, वे एक रजिस्टर में उन ग्राहकों का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर न होने पर पता जरूर लिखा जाएगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर संबंधित व्यक्ति से उसकी जानकारी आसानी से मिल सके। यदि कोई दुकानदार ऐसा नहीं करेगा तो यह माना जाएगा कि वह कोरोना संक्रमण फैलाने का प्रयास कर रहा है। उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इन पर रहेगा प्रतिबंध
लाॅकडाउन के दौरान शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों को घर में ही रहना होगा। {बसें नहीं चलेंगी, लेकिन शासन द्वारा मजदूरों को एंव फैक्टरी के मजदूरों को लाने-ले जाने वाली बसें चलेंगी। {लाॅकडाउन के दौरान 5 या 5 से अधिक लोग एक स्थान पर इकट्ठे नही हो सकेंगे। जुलूस, जलसे, शादी-समारोह, हाट बाजार, मेला, सिनेमाघर पर प्रतिबंध रहेगा। {मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, गिरजाघर में सामूहिक रूप से इकट्ठे हो कर पूजा, नमाज या प्रार्थना नही होगी। घरों में परिवार के अलावा बाहरी व्यक्ति आकर नमाज नहीं पढ़ सकेगा।दो पहिया वाहन पर दो से ज्यादा एवं चार पहिया वाहन पर वन प्लस टू से ज्यादा बैठने की अनुमति नही होगी।
निजी वाहन जिले में आ जा सकेंगे। लेकिन सार्वजनिक यातायात पुरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। {10 साल से कम उम्र के बच्चे एवं 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग जरूरी होने पर ही बाहर निकल सकेंगे। क्योंकि इनके बाहर निकलने पर भी प्रतिबंध लगाया है। {बैंकर्स 65 साल के अधिक उम्र के व्यक्ति को पेंशन घर पहुंचाने की सुविधा देंगे। {सभी लोगो को कार्यस्थल पर सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा तथा सभी को मास्क लगाना जरूरी होगा। सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी करनी होगी। संस्था में प्रवेश द्वार पर हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था रखनी होगी। {खुले में थूकना दंडनीय अपराध होगा। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होगी। गुटखा, तम्बाकू एवं नशीले पदार्थों के सेवन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।{क्षेत्र में कोरोना का प्रकरण पाए जाने पर सभी अनुमति स्वमेव निरस्त हो जाएगी। {दुकानों में आने वाले व्यक्तियों के मध्य कम से कम एक मीटर की दूरी रखी जाना होगी।



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