पत्नी की हत्या के आरोपी को मानवीय आधार पर बेल
पत्नी की हत्या के मामले में विचाराधीन बंदी को कोरोना महामारी के चलते जबलपुर हाईकोर्ट ने बिना केस डायरी पेश किए ही जमानत दे दी। मामला खंडवा जिले के खालवा क्षेत्र के ग्राम चैनपुर सरकार का है। जमानत आवेदन पर हाईकोर्ट में 15 मई को ऑनलाइन सुनवाई हुई। आरोपी के वकील आलोक अग्निहोत्री व वीरेंद्र वर्मा ने जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी के समक्ष तर्क दिया कि आरोपी की पत्नी मर चुकी है, उसकी 1 साल व 3 साल की दो बच्चियां हैं, जिनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है।
इसी तर्क पर कोर्ट ने केस डायरी पेश किए बिना ही 50 हजार रुपए की जमानत पर सशर्त रिहाई के आदेश दिए|20 फरवरी 2020 को लताबाई पति रामकृष्ण (28) की संदिग्ध अवस्था में जली हुई लाश मिली थी। मेडिकल रिपोर्ट में महिला की गला दबाकर हत्या व केरोसिन डालकर जलाने से पहले मारपीट करना बताया गया। पुलिस ने मृतका के पति रामकृष्ण को गिरफ्तार किया। आरोपी 22 फरवरी से जेल में है। उसकी बच्चियां बूढ़ी नानी के पास हैं।
बिना केस डायरी के नहीं होती कोर्ट में सुनवाई
अधिवक्ता वीरेंद्र वर्मा ने बताया कि किसी भी मामले में बिना केस डायरी के सुनवाई नहीं होती। लॉकडाउन के चलते आरोपी के परिवार की स्थिति को देखा गया। वहीं अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी चंद्रशेखर हुकमलवार ने कहा कि लॉकडाउन के चलते संभवत: प्रदेश में इस तरह का यह पहला मामला है।
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