बड़नगर में दो और मौत के बाद परिजन से मिले अफसर, लक्षण नहीं फिर भी रहें होम क्वारेंटाइन

कंटेनमेंट क्षेत्र के नजदीक रहने वाले ओमप्रकाश राठौड़ व गिरीराज नीमा की मौत होने पर एसडीएम डाॅ. योगेश भरसट गुरुवार को परिजन से मिले। उन्होंने परिवार के सदस्यों को सांत्वना देते हुए दोनों परिवार के सदस्यों को होम क्वारेंटाइन का पालन करने की हिदायत दी। परिजन में कोरोना के कोई लक्षण नहीं पाए गए।
एसडीएम डाॅ. भरसट ने गेहूं उपार्जन केंद्र जहांगीरपुर, पलसोड़ा, सुवासा, खरसौदखुर्द का निरीक्षण किया। ग्राम पलसोड़ा में 50 मजदूरों का श्रम शक्ति का पंजीयन करवाया। पलसोड़ा के सचिव को आईआर थर्मामीटर मशीन खरीदने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद कार्य संपादन किए जाने के लिए टीम गठित की गई। इसमें वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी को प्रभारी बनाया गया।
मौलाना उपजेल पहुंचे- ग्राम मौलाना उपजेल का निरीक्षण एसडीएम भरसट ने किया। पानी के लिए एवं पुस्तक की आवश्यकता के संबंध में उपजेल प्रभारी को निर्देशित किया गया।


परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज करने के लिए कहा
आगामी 9 जून से होने जा रही कक्षा 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर बीआरसी कार्यालय में हुई बैठक में एसडीएम डाॅ. भरसट ने परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइजर कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थियों के चेहरे पर मास्क का उपयोग, प्रवेश द्वार पर हाथों को सैनिटाइज्ड करवाने के साथ ही आईआर थर्मामीटर से जांच पश्चात परीक्षा हाॅल में प्रवेश दिए जाने की बात कही।

75 दिन बाद राहत, 70 फीसदी ब्यूटी पार्लर और सैलून खुले
75 दिन बाद हेयर सैलून और ब्यूटी पार्लर गुरुवार को खुल गए। शासन की गाइडलाइन सख्त होने के कारण पहले दिन 70 फीसदी दुकानें ही खुली। ये दुकानें लॉकडाउन के चलते शहर में संक्रमित निकले मरीजों की वजह से बंद कर रखी थी। अधिकांश दुकान संचालक मध्यमवर्गीय होने तथा 2 महीने से कारोबार बंद होने की वजह से आर्थिक संकट में है। इस कारण सुरक्षा व्यवस्था के साथ इन्होंने अपनी दुकानें खोली। हालांकि पहले दिन जो दुकानें खुली, वहां ग्राहकी कम रही।


शहर में छोटे-बड़े करीब 115 से अधिक हेयर सैलून व ब्यूटी पार्लर है। प्रशासन की सशर्त अनुमति मिलते ही बड़े संचालकों ने दुकानें खोल दी है। संचालकों को सबसे पहले संक्रमण के बचाव के उपकरण की व्यवस्था करना जरूरी है। सैलून संचालक को हर ग्राहक के लिए अलग तौलिया, मास्क, फेस शील्ड, सैनिटाइजर रखना जरूरी है। ब्यूटी पार्लर संचालक वीणा राठौर ने कहा कि शासन की शर्तों का पालन करना जरूरी है। नई व्यवस्था करने से खर्च बढ़ेगा। इस कारण अब चार्ज बढ़ाना पड़ेगा। इसका सीधा असर ग्राहकों पर होगा। नृसिंह मंदिर क्षेत्र में हेयर सैलून संचालक दिलीप भाटी ने कहा कि 75 दिन से दुकानें बंद होने के कारण आर्थिक संकट की स्थिति बन गई है। अब सशर्त अनुमति मिलने से सभी व्यवस्था जुटाई है। दुकान भी शुरू कर दी गई है।


ब्यूटी पार्लर संचालक गुणमाला जैन ने बताया कि सोशल डिस्टेंस के कारण एक कुर्सी कम कर दी गई है। अन्य व्यवस्था भी की जा रही है। फिलहाल रेट नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन खर्च ज्यादा होने के साथ ही ग्राहक भी कम आएंगे।

ग्राहकों पर पड़ेगा सीधा असर
सैलून वर्कर को फेस शील्ड ग्लब्स, मास्क समय-समय पर बदलना होंगे। कुर्सी, दरवाजों, हैंडल, उपकरणों की डिश, इन्फेक्टेड केमिकल और वर्करों की जरूरत होगी। शेविंग, कटिंग के लिए अलग-अलग उपकरण रखना होंगे। डिस्पोजल तौलियों का उपयोग करेंगे। इससे लागत बढ़ेगी। सैलून संचालक चार्ज बढ़ाएंगे। इसका असर सीधा ग्राहक पर होगा। सैलून संचालक अशोक ने बताया अब सैलून चलाने के लिए महंगे किट, सैनेटाइजर आदि लाना पड़ेगा। इसके लिए शासन से मांग की है कि वह हमें किट और सैनेटाइजर आदि उपलब्ध कराएं।


इन शर्तों का पालन करना जरूरी
सर्दी-जुकाम, बुखार वाले व्यक्तियों को सैलून में प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रवेश द्वार पर हैंड सैनिटाइजर रखना होगा। केश शिल्पियों और स्टाफ को मास्क, हेड कवर, एप्रिन पहनना होगी। स्टाफ का हाथ बार-बार सैनिटाइजर करना होगा। प्रत्येक ग्राहक के लिए अलग से डिस्पोजल तौलिया पेपर उपयोग करना होंगे। सभी औजार का एक बार उपयोग करने के बाद सैनिटाइज करना होगा।

समय के बाद भी दुकान खुली होने पर सील की, एक हजार रु. का जुर्माना
शहर में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक दुकानदारों को व्यापार करने की प्रशासन द्वारा छूट दी गई है। व्यापारी इस मामले में लापरवाही कर रहे हैं। समय के बाद दुकान खुली रखकर ग्राहकों को सामान दे रहे हैं। ऐसे दुकानदारों के खिलाफ तहसीलदार सुरेश नागर के मार्गदर्शन में निगरानी दल व पुलिस विभाग लगातार कार्रवाई भी कर रहा है। बगैर मास्क के घूमने वाले 5 लोगों से 1 हजार व 1 हजार रुपए दुकानदार से अर्थदंड वसूला गया। नपा सीएमओ कुलदीप किंशुक ने बताया गुरुवार को तहसील चौराहे पर नाकोड़ा ट्रेडर्स शाम 4 बजे के बाद भी खुली हुई थी। ग्राहक दुकानदार से सामान खरीद रहे थे। इसी वजह से तहसीलदार नागर ने दुकान संचालक विजय पिता अरविंद बोहरा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकान सील कर दी। एक हजार रुपए दंड वसूला। साथ ही पुलिस ने लाॅकडाउन का उल्लंघन करने की धारा 188 में प्रकरण दर्ज किया। इसी तरह ग्राम पीपलू निवासी मनोज पिता बालाराम राठौड़ व निजाम पिता अजहरुद्दीन निवासी गुलाबपुरा बगैर मास्क के घूमते पाए जाने पर धारा 188 में प्रकरण दर्ज किया। साथ ही 1 हजार रुपए जुर्माना वसूला गया।

नियम पालन नहीं करने पर जुर्माने की कार्रवाई करें -एसडीएम
शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सुरक्षा की दृष्टि से नियम पालन नहीं करने पर एसडीएम ने कार्रवाई का कहा। तहसीलदार सुरेश नागर, नायब तहसीलदार रूपकला परमार, थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति, सीएमओ कुलदीप किंशुक को पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना कार्रवाई करने के निर्देश दिए।



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Officers met family after two more deaths in Badnagar


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