ठाकरे की हत्या के आरोपी सरपंच का आठवीं बार भी जमानत आवेदन खारिज
बहुचर्चित संजय ठाकरे हत्याकांड में पूर्व सरपंच किशोर पटेल की जमानत अर्जी हाई कोर्ट ने आठवीं बार खारिज कर दी। कोरोना संक्रमण के चलते कोर्ट में नियमित सुनवाई नहीं होने, ट्रायल लंबा चलने का हवाला देते हुए जमानत की मांग की गई थी। पटेल की जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश को मामले की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने कहा था।
जिला जज ने अपनी रिपोर्ट में हाई कोर्ट को बताया कि इस मामले में 24 लोगों के बयान हो चुके हैं। दो गवाहों के बयान बाकी हैं। कोर्ट के आदेश पर ही इस मामले की डे टु डे सुनवाई हो रही है। हाई कोर्ट ने जिला जज की रिपोर्ट मिलने के बाद पटेल की जमानत अर्जी खारिज कर दी। उल्लेखनीय है कि संजय ठाकरे की महालक्ष्मी नगर में कार से घर लौटते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
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