ग्राम पंचायत चुनाव के आरक्षण को चुनौती

सिंगरौली जिले की देवसर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम जोगनी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए हुए आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जस्टिस सुजय पॉल की एकलपीठ ने मामले में अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। ग्राम पंचायत जोगनी निवासी लल्ला प्रसाद बैस की ओर से दायर मामले में कहा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव वर्ष 2020 में संपन्न होने थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण वह स्थगित हो गए हैं, लेकिन उक्त चुनाव के लिए परिसीमन व आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।

आवेदक का कहना है कि कई ग्राम पंचायतों के आरक्षण में पंचायत निर्वाचन नियम-1995 का पालन नहीं किया गया है। नियम में प्रावधान है कि जिस वर्ग हेतु पूर्व में पंचायत आरक्षित हो चुकी है अथवा जिस वर्ग का वर्तमान कार्यकाल चल रहा है, उस वर्ग का आरक्षण प्रक्रिया से छोड़कर लॉटरी द्वारा आरक्षण किया जाएगा।

आवेदक का कहना है कि ग्राम पंचायत जोगनी वर्ष 2014 में भी अजजा वर्ग हेतु आरक्षित थी और वर्तमान में भी उसी वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई, जो कि अवैधानिक है। मामले में सिंगरौली कलेक्टर सहित अन्य को पक्षकार बनाया गया है। सुनवाई पश्चात न्यायालय ने नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता बम्हनेंद्र पाठक ने पक्ष रखा।



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