पूर्व मंत्री के दबाव में किए गए पंचायत कर्मी के तबादले पर रोक
जबलपुर मप्र हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा के सौसर जनपद पंचायत अंतर्गत पंदराखेड़ी में पदस्थ ग्राम सचिव के एक वर्ष से पूर्व किये गये तबादले पर रोक लगा दी है। जस्टिस नंदिता दुबे की एकलपीठ ने आवेदक द्वारा पूर्व मंत्री के दबाव पर तबादला किये जाने संबंधी आरोप पर जबलपुर संभागायुक्त को निर्देशित किया है कि वे आवेदक के अभ्यावेदन पर दो सप्ताह में जाँच कर निर्णय लें।
ग्राम सचिव धर्मेन्द्र चौरे की ओर से दायर मामले में कहा गया है कि उनका ट्रांसफर एक साल के भीतर सौसर जनपद पंचायत के ग्राम पंदराखेड़ी से जुन्नारदेव जनपद पंचायत अंतर्गत तेलीवट ग्राम पंचायत कर दिया गया, जो कि अवैधानिक है। आवेदक का आरोप है कि उक्त तबादला पूर्व मंत्री के दबाव पर किया गया।
इतना ही नहीं एक वर्ष में यह तीसरा ट्रांसफर है, जो कि अवैधानिक है। सुनवाई पश्चात न्यायालय ने मामले का पटाक्षेप करते हुए तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए उक्त निर्देश दिये। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सीएम तिवारी ने पक्ष रखा।
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