गरीबों का नमक-चावल दुकानों पर बेचने वाले 6 पर केस, 30 लाख का तेल और 21 लाख के वाहन जब्त

प्रशासन और खाद्य एवं औषधि की टीम ने बुधवार को नागझिरी में दबिश देकर 30 लाख रुपए से अधिक का खुला रिफाइंड पामोलीन तेल जब्त किया। शासन ने खुले तेल के कारोबार पर प्रतिबंध लगा रखा है। तेल के 6 सैंपल लेकर राज्य प्रयोगशाला भिजवाया है।

टीम ने एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बसंत दत्त शर्मा, बीएस देवलिया व वर्षा व्यास के नेतृत्व में नागझिरी के इंडस्ट्रीयल एरिया में स्थित संजय ट्रेडिंग कंपनी के गोडाउन पर छापा मारा था। टीम ने लोहे के टैंक, ड्रम और गुजरात से आए टैंकर में कुल 26880 किलोग्राम रिफाइंड पामोलीन तेल पाया। फर्म के प्रभारी संजय अग्रवाल खाद्य लाइसेंस व अन्य दस्तावेज दिखाने लगे थे। टीम ने देखा 11 ड्रम रिफाइंड पामोलीन खुला तेल महिदपुर के जैन नमकीन को भेजने के लिए वाहन में लोड किया जा रहा है।

अग्रवाल ने बताया उनकी मदार गेट दौलतगंज में संजय ट्रेडिंग कंपनी के नाम से फर्म है। जिसमें उनके द्वारा खाद्य तेल की रि-पैकिंग का व्यवसाय किया जाता है। वह ये तेल रतलाम की फर्म पार्श्वनाथ प्रोटीन के जरिए गुजरात से क्रय करके लाए हैं। चूंकि मौके से खुले रूप में ही तेल को विक्रय किया जा रहा था और वहां रि-पैकिंग से जुड़ी कोई स्थिति नहीं थी। लिहाजा टीम ने उक्त सभी तेल को जब्त कर अगले आदेश तक इसके विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया।

जब्त किए गए तेल की कीमत 30 लाख 89 हजार 820 रुपए है। तेल के 6 सैंपल लेकर इन्हें जांच के लिए राज्य प्रयोगशाला भिजवाया। एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया खुले खाद्य तेल के विक्रय पर प्रतिबंध है। बावजूद यहां से खुले तेल का विक्रय किया जा रहा था। संचालक के पास कारोबार से जुड़े दस्तावेज भी नहीं थे।

बेकरी में मिला कंट्रोल के नमक का साढ़े चार क्विंटल स्टॉक, एफआईआर दर्ज
संचालक ने कबूला ये कंट्रोल से खरीदा, वहां के रिकॉर्ड मिलान में सामग्री कम निकली, दुकान निलंबित

खाद्य विभाग टीम ने जूना सोमवारिया की बेकरी से साढ़े चार क्विंटल ऐसे नमक का स्टॉक जब्त किया, जो शासकीय उचित मूल्य की यानी कंट्रोल की दुकान से उपभोक्ताओं को दिया जाना था। बेकरी कारखाना और कंट्रोल दुकान संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। संबंधित कंट्रोल दुकान को भी निलंबित कर दिया है।

22 दिसंबर को टीम ने जूना सोमवारिया रिंग रोड स्थित राजा बेकरी कारखाने का निरीक्षण किया था। सहायक आपूर्ति अधिकारी एसआर बरडे ने पूछा- ये यहां कैसे पहुंचा? बेकरी कारखाना संचालक मो. जावेद पिता मंसूरी अहमद ने बताया था कि नमक कमरी मार्ग से जुड़ी गली में स्थित त्रिवेणी सहकारी प्राथमिक उपभोक्ता भंडार द्वारा संचालित कंट्रोल दुकान से 180 रुपए प्रति बोरी से हिसाब से खरीदकर लाए हैं।

बस इसके बाद से बरडे व टीम मामले की तफ्तीश में जुट गई थी। बरडे व टीम कंट्रोल दुकान का भौतिक सत्यापन व सामग्रियों का स्टॉक रजिस्टर से मिलान करने पहुंचे तो दुकान में नमक का स्टॉक 5.50 क्विंटल, गेहूं का 13.40 क्विंटल, चावल का 13.04 क्विंटल, चने का 1.93 क्विंटल, शक्कर का 0.41 क्विंटल और केरोसीन का 300.50 लीटर कम होना पाया गया।

कालाबाजारी करने पर प्राथमिकी दर्ज
जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएल मारू ने बताया शासकीय उचित मूल्य की दुकान क्रमांक 1807021 को निलंबित कर दिया। राशन की अफरा-तफरी, कालाबाजारी पर बेकरी कारखाना संचालक मोहम्मद जावेद तथा कंट्रोल दुकान के संचालक शरद पिता सत्यनारायण यादव निवासी जांसापुरा के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत जीवाजीगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण का 52.40 क्विंटल चावल कंट्रोल पर नहीं पहुंचाया
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अंत्योदय योजना का जून का 52.40 क्विंटल चावल जिम्मेदारों ने शासकीय उचित मूल्य की दुकान मानपुरा पर नहीं पहुंचाते हुए कालाबाजारी कर दी। शिकायत पर जांच में खुलासा हुआ।

बुधवार को प्रशासन की तरफ से चिमनगंज थाने में मप्र स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन के पूर्व केंद्र प्रभारी व रंगा-बिल्ला नाम से चर्चित परिवहन फर्म के तीन प्रतिनिधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएल मारू ने बताया कि सेवा सहकारी संस्था चंदेसरा द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान मानपुरा में जून में आवंटित 52.40 क्विंटल चावल नहीं पहुंचने की शिकायत मिली थी। सहायक आपूर्ति अधिकारी ग्रामीण के आईपीएस सेंगर ने जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। जिसमें स्पष्ट किया था कि चार जिम्मेदारों ने आपसी मिलीभगत से गरीब परिवारों को नि:शुल्क वितरण होने वाले इस चावल का बिल उचित मूल्य की दुकान मानपुरा के नाम से जारी कर अफरा-तफरी व कालाबाजारी की है।

एक महिला सहित चार पर धारा 420 में प्रकरण दर्ज
जांच प्रतिवेदन आधार पर श्याम सुंदर पिता मदनलाल कश्यप तत्कालीन केंद्र प्रभारी मप्र स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन उज्जैन, प्रकाश पिता किशनलाल पाथरिया, सुनील पिता रघुनाथ पारेगी प्रतिनिधि परिवहनकर्ता श्रीजी रोड लाइंस ट्रांसपोर्ट कांट्रेक्टर एंड कमीशन एजेंट व राजश्री पति जगदीश अग्रवाल प्रोपाइटर परिवहनकर्ता श्रीजी रोड लाइंस पर चिमनगंज मंडी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई।

अवैध उत्खनन व परिवहन मामले में 21 लाख के दो ट्रैक्टर और 1 डंपर राजसात
जिले में अवैध उत्खनन व परिवहन करने वालों पर शासन ने कारोबार से जुड़े वाहनों को सीधे राजसात करने के निर्देश दे रखे हैं लेकिन पहले से ही जिले में इनके विरुद्ध ऐसी ठोस की जाती रही है। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश में एक डंपर और दो ट्रैक्टर और राजसात किए गए हैं। इनकी कीमत 21 लाख रुपए है।
जिला खनिज अधिकारी महेंद्र पटेल ने बताया कि ग्राम सुरासा के संजय पिता मान सिंह पटेल का डंपर क्रमांक एमपी 13 जीए 4821, ग्यास का बाड़ा काजीपुरा निवासी इनायत पिता अखलाक हुसैन का ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 13 केए 7513 और तराना तहसील के ग्राम चांदबड़ निवासी दिलीप पिता शिवनारायण खारोलिया का ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 13 केए 0528 को राजसात किया गया है।

इधर राजस्व बकाया वसूली प्रकरणों में शिथिलता
इधर शासन ने खनिज राजस्व बकाया वसूली के लिए समाधान योजना के तहत कार्रवाई के लिए कुछ प्रकरणों में शिथिलता बरतने के का निर्णय लिया है। जो निम्नानुसार है।

  • 31 मार्च 10 के पूर्व के सभी खनिज राजस्व बकाया प्रकरणों में देय ब्याज को पूर्णत: माफ किया जाए।
  • एक अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2018 तक के ऐसे प्रकरण जिनमें बताया राशि पांच लाख रुपए कम है, उन पर देय ब्याज पूर्णत: माफ किया जाए और इस अवधि के ऐसे प्रकरण जिनमें मूल बकाया राशि पांच लाख से अधिक है उनमें देय ब्याज 24 की बजाय 6 प्रतिशत की वार्षिक दर से साधारण ब्याज वसूल किया जाए।


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6 cases of selling salt-rice shops of poor, 30 lakh oil and 21 lakh vehicles seized


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