ऑड-ईवन फॉर्मूले पर आज से खुलेंगे बाजार, ग्रीन जोन में दुकानें खाेलने हरी झंडी, सैलून, होटल, मॉल नहीं खुलेंगे

लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म होने में अभी दो दिन बाकी हैं, लेकिन दुकानों को ग्रीन जोन में ऑड-ईवन सिस्टम से खोलने की हरी झंडी मिल गई है। 29 मई शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से दुकानें खुलेंगी, जबकि शनिवार से प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक दुकानों को खोला जायेगा। यह प्रक्रिया प्रतिदिन ग्रीन जोन वाले 65 वार्डों में अगले आदेश तक ऐसी ही चलेगी। कलेक्टर भरत यादव ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि दुकानदार पूरी तरह एहतियात बरतें और व्यापार करें। कोरोना वायरस की यह लड़ाई लंबी है, इसलिये पूरी सावधानी रखें और लोगों को भी जागरूक करें। वहीं ऑड-ईवन फाॅर्मूले पर संबंधित मार्केट एसोसिएशन भी तय कर सकेगा कि कौन सी दुकानें पहले खुलें जिसके बाद एसडीएम, पुलिस अधिकारी एवं नगर निगम का अमला उसका पालन कराएगा।
शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा कर्फ्यू| शहर भले ही खुलने लगा है और लोगों की भीड़ भी अब आम दिनों की तरह सड़कों पर नजर आने लगी हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने गाइडलाइन के अनुसार कुछ नियम तय किये हैं। इसमें शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। बेवजह वाहनों पर या काॅलोनियों में लोग घूमते नजर आयेंगे तो उन पर कार्यवाही करने के आदेश दिये गये हैं। जिन लोगों को ड्यूटी जाना है या आवश्यक सेवा में लगे हैं उन्हें अपने साथ आईकार्ड रखना होगा।
सराफा और नया मोहल्ला कंटेनमेंट जोन से मुक्त
पिछले 21 दिनों से कोरोना का कोई नया पॉजिटिव केस नहीं मिलने पर शहर के सराफा और नया मोहल्ला क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने इस बारे में गुरुवार की शाम आदेश जारी कर दिये हैं। वहीं सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कलेक्टर से मिलकर सराफा क्षेत्र को खोलने की माँग की थी। एसोसिएशन का कहना है कि वे पूरे नियमके साथ ही दुकानें खोलेंगे।
अभी इन पर पाबंदीग्रीन जोन में भले ही दुकानें खोलने की परमीशन मिल गई है, लेकिन गाइडलाइन के अनुसार बहुत सी दुकानों को खाेलने की अनुमति नहीं है। हेयर कटिंग सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर, होटल, रेस्टाॅरेंट, चाय, नाश्ता, गुटखा, पान, सिगरेट, शराब दुकानें, जिम, मॉल सहित अन्य दुकानें भले ही ग्रीन जोन में हों, लेकिन इन्हें अभी बंद ही रखा जायेगा। जिन दुकानों को होम डिलीवरी की परमीशन है वे काम करती रहेंगी।
व्यापारियों और ग्राहकों को ये नियम मानने होंगे
वाहनों की पार्किंग को व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी संबंधित दुकानदारों की होगी।
हर दुकान में मास्क रखना अनिवार्य किया गया है। अगर कोई ग्राहक बिना मास्क के पहुँचता है तो उसे पहले मास्क खरीदना होगा।
दुकानदारों को ग्राहकों के बीच फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कराना होगा, इसके लिये निर्धारित दूरी पर गोले बनाने होंगे।
दुकान खोलने के पहले सोडियम हाइड्रोक्लोराइड से दुकान को सेनिटाइज करना अनिवार्य होगा।
दुकानों में एक समय में 5 से अधिक ग्राहकों की उपस्थिति प्रतिबंधित होगी।
मेडिकल स्टोर्स, किराना तथा आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानों को छोड़कर अन्य सभी बाजार रविवार को बंद रहेंगे।
ग्रीन जोन में ये वार्ड शामिल
गढ़ा, स्वामी वीरेन्द्रपुरी, त्रिपुरी, शंकरशाह नगर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी, वीर सावरकर, ग्वारीघाट, दादा बाबूराव परांजपे, गुप्तेश्वर, गिरिराज किशोर, जार्ज डिसिल्वा, बनारसीदास भनोत, नरसिंह, मदन महल, महाराणा प्रताप, रानी दुर्गावती, शहीद गुलाब सिंह, कमला नेहरू, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, चेरीताल, जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय, राजीव गांधी, सुभद्रा कुमारी चौहान, स्वामी दयानंद सरस्वती, महाराजा अग्रसेन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, संजय गांधी, सुभाषचन्द्र बोस, भवानी प्रसाद तिवारी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, शीतला माई, पं. द्वारका प्रसाद मिश्र, सेठ गोविंददास, सिद्ध बाबा, लाल बहादुर शास्त्री, मदन मोहन मालवीय, महर्षि अरविंद, जवाहरलाल नेहरू, खेरमाई, अब्दुल हमीद, निर्मलचन्द्र जैन, दीवान आधार सिंह, डॉ. भीमराव अम्बेड़कर, शहीद भगत सिंह, महर्षि सुदर्शन, सुभाषचन्द्र बैनर्जी, रानी लक्ष्मी बाई, वीरांगना अवंती बाई, गोकलपुर, चन्द्रशेखर, लाला लाजपत राय, वीर दुर्गादास राठौर, दादा ठनठनपाल, भगवान परशुराम, अब्दुल कलाम, शहीद बिरसा मुंडा, गुरु गोविंद सिंह, संत रविदास, महर्षि बाल्मिकी, ईश्वरदास रोहाणी एवं जवाहरगंज वार्ड शामिल हैं। इसके अलावा 14 वार्ड अभी रेड जोन में हैं।
रिज रोड को सेना ने किया बंद, कंटेनमेंट क्षेत्र का बोर्ड लगाया
विशेष संवाददाता, जबलपुर। कोरोना संक्रमण के चलते ऐसे क्षेत्रों को जहाँ पर कोरोना पाॅजिटिव मरीज पाये गए हैं उनको कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है, वहीं सेना ने भी अब अपने क्षेत्रों में बैरिकेडिंग कर उन्हे कंटेनमेंट क्षेत्र का बोर्ड लगाकर बंद कर दिया है। रिज रोड पर बैरिकेडिंग कर मार्ग बंद करने से अब उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जाे कि वाॅकिंग किया करते थे या फिर डुमना विमान तल के लिए इस मार्ग का इस्तेमाल किया करते थे। मार्ग बंद होने के कारण यह चर्चा भी हो रही है कि इस क्षेत्र में न तो कोरोना मरीज पाये गए और न कलेक्टर ने कंटेनमेंट क्षेत्र घाेषित किया है। इस मामले में कलेक्टर भरत यादव ने भी स्पष्ट किया है कि उनकी तरफ से इस क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है। इस मामले में सैन्य अधिकारियों से सम्पर्क किया गया लेकिन उनकी तरफ से इस बावत कोई जानकारी नहीं दी गई है।
ऑड नंबर से होगी शुरूआत
दुकानों को ग्रीन जाेन में ऑड-ईवन सिस्टम से खोलने की परमीशन दी गई है, आज ऑड नंबर से शुरूआत होगी। गाइडलाइन के अनुसार अभी पान-गुटखा, शराब, सैलून जैसी दुकानें नहीं खुलेंगी। जो दुकानें खुलेंगी उनमें भी नियमों का पालन करना होगा। कोई भी क्षेत्र अगर कंटेनमेंट जोन में आता है या फिर दुकानदार नियम तोड़ते हैं तो अनुमति निरस्त हो जायेगी।
-भरत यादव, कलेक्टर
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